कम नहीं हो रहीं आजम खां की मुश्किलें, परिवार की संपत्ति कुर्क करने का आदेश

समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. बेटे की विधायकी पहले ही रद्द की जा चुकी है और अब आजम खां की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिये गये हैं.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Feb 26, 2020, 02:51 AM IST
    • सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश
    • अग्रिम जमानत की याचिका खारिज
कम नहीं हो रहीं आजम खां की मुश्किलें, परिवार की संपत्ति कुर्क करने का आदेश

लखनऊ: दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द की और अब इसी मामले में एडीजे की अदालत ने सांसद आजम खान, उनकी पत्नी और विधायक तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम की संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया है. इससे पहले आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी हाईकोर्ट द्वारा रद्द की जा चुकी है. आजम खान पर विश्वविद्यालय के नाम पर जमीन हड़पने  के आरोप में पहले से कार्रवाई हो रही है और उन पर 70 से ज्यादा केल चल रहे हैं.

सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश

फर्जी प्रमाण पत्र के मामले में पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द की और अब इसी मामले में एडीजे की अदालत ने सांसद आजम खान, उनकी पत्नी और विधायक तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है. 

अग्रिम जमानत की याचिका खारिज

सरकारी वकील ने बताया कि रामपुर की एडीजे 6 कोर्ट ने अब्दुल्लाह आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में लगी अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी और धारा 82 का नोटिस जारी किया था. आज इस मामले में आगे की सुनवाई होनी थी, लगातार कोर्ट में गैरहाजिरी के चलते एक बार फिर कोर्ट ने इस मामले में आजम खान अब्दुल्लाह आजम और तजीन फातमा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए धारा 83 की कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं.

भाजपा नेता ने की थी शिकायत

आपको बता दें कि सांसद के पुत्र अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र होने मामले में भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने थाना गंज में धारा 420, 467, 468, 471 के तहत तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. तीन जनवरी 2019 को मुकदमा दर्ज हुआ था. अप्रैल में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी थी. शासकीय अधिवक्ता राम औतार सिंह सैनी ने बताया कि अदालत में पेश नहीं होने के चलते कोर्ट ने आजम खां, उनकी पत्नी डा.तजीन फातिमा व बेटे अब्दुल्ला आजम की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं और इस मामले में 17 मार्च को अगली सुनवाई होगी.

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