नोएडा: उत्तर प्रदेश भू- संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने उसके कई आदेशों का अनुपालन नहीं करने वाले 13 बिल्डरों पर कुल 1.39 करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाया है.
15 दिनों के भीतर जुर्माने की राशि जमा करने के आदेश
रेरा ने इसके साथ ही बिल्डरों को 15 दिनों के भीतर जुर्माने की राशि जमा कराने का आदेश दिया है और ऐसा नहीं करने पर विधिक तरीके से राशि की वसूली करने करने की चेतावनी दी है.
‘यूपी रेरा’ के अधिकारियों ने बताया कि उसे कुल 45 हजार से अधिक शिकायतें मिली थीं जिनमें से करीब 40 हजार शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है, लेकिन बिल्डर कई आदेशों का पालन नहीं कर रहे थे.
बिल्डरों पर अबतक लग चुका लगभग 50 करोड़ जुर्माना
उन्होंने बताया कि यूपी रेरा ने समीक्षा बैठक के दौरान पाया कि 13 बिल्डरों को दिए गए सैकड़ों आदेशों का कई बार नोटिस दिए जाने के बाद भी अनुपालन नहीं किया गया है.
यूपी रेरा के अधिकारियों ने बताया कि सभी बिल्डर एनसीआर (उत्तर प्रदेश में आने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) के हैं. उन्होंने बताया कि अबतक रेरा बिल्डरों पर करीब 50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा चुका है.
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