यूपी में लव जिहाद करने वालों की खैर नहीं, पारित हुआ विधेयक

 योगी सरकार (Yogi Government) ने लव जिहाद विरोधी जिस अध्यादेश को मंजूरी दी थी, अब उसे विधानसभा से भी पारित कर दिया गया है. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Feb 24, 2021, 08:09 PM IST
  • ध्वनि मत से पारित हुआ विधेयक
  • कई राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून
यूपी में लव जिहाद करने वालों की खैर नहीं, पारित हुआ विधेयक

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में लव जिहाद (Love Jihad) करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा. राज्य की योगी सरकार (Yogi Government) ने लव जिहाद विरोधी जिस अध्यादेश को मंजूरी दी थी, अब उसे विधानसभा (UP Assembly) से भी पारित कर दिया गया है. यूपी के इतिहास में ये बहुत बड़ा दिन है. 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले झूठ, फरेब और छल के बल पर जबरन हिंदू लड़की से निकाह करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी. उन्होंने जोर देकर कहा था कि लव जिहाद के खिलाफ कानून बनना चाहिये. अब उनकी सरकार ने इसे विधानसभा से भी पारित करवा लिया है.  

ध्वनि मत से पारित हुआ विधेयक

उत्तर प्रदेश विधान मंडल बजट सत्र के दौरान योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने लव जिहाद पर अंकुश लगाने के लिए लाए गए उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 को विधानसभा में पास करा लिया है. बुधवार को यूपी विधान सभा में इस विधेयक को ध्वनि मत से पारित किया गया.

हालांकि अभी यह विधेयक विधान परिषद में पास होने के बाद राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद यह एक कानून बन जाएगा. इससे पहले योगी सरकार लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश लेकर आई थी. 

जिहादियों को होगी 10 साल तक की सजा

विधेयक पटल पर रखते हुए संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि कई मामलों में ऐसा पाया गया कि धर्म परिवर्तित कर धोखाधड़ी कर शादी की जा रही है. जिसपर हम लोगों ने सज़ा का प्रावधान किया है. 

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गौरतलब है कि इस विधेयक में एक से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है. इस विधेयक के तहत सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य होगा. झूठ बोलकर, धोखा देकर धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा. स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के मामले में दो महीने पहले मजिस्ट्रेट को बताना होगा. 

कई राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून

आपको बता दें कि देश भर में लव जिहाद के खिलाफ लोगों में आक्रोश है. मध्यप्रदेश में इसके खिलाफ कानून बनाया जा चुका है. साथ ही कर्नाटक की भाजपा सरकार भी इसके खिलाफ कानून बनाने की तैयारी में है. मुख्यमंत्री येदियुरप्पा इसकी घोषणा भी कर चुके हैं. विधेयक के मुताबिक जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपये के जुर्माने के साथ 1-5 साल की जेल की सजा का प्रावधान है. अगर SC-ST समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3-10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है.  

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