नई दिल्ली. हाल ही में जारी की गई नई कोरोना गाइडलाइंस में केंद्र सरकार ने अपना ध्यान कंटेनमेंट जोन को लेकर ढिलाई न करने पर दिया है. कन्टेंटमेंट जोन्स के मामले में राज्यों से सख्ती और सावधानी बरतने की अपेक्षा की गई है. इसके अतिरिक्त राज्यों को ये छूट भी प्रदान की गई है कि वे अपने प्रदेशों में स्थिति के अनुसार आवश्यक कोरोना पाबंदियां लागू कर सकते हैं.
नाइट कर्फ्यू लगा सकेंगे राज्य
कोरोना महामारी से निपटने को लेकर सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइड लाइन में स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य अपने अपने कंटेनमेंट जोन में नाइट कर्फ्यू तो लगा सकते हैं किन्तु यदि राज्यों को लगता है कि कोरोना की स्थिति अनियंत्रित हो गई है और कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लगाना अनिवार्य हो गया है तो इसके लिए उनको केंद्र की मंजूरी लेनी होगी.
दिसंबर से लागू होगी गाइडलाइन
केंद्र सरकार की कोरोना पर यह नई गाइडलाइन अगले माह से अर्थात 1 दिसंबर से लागू हो जाएगी. केंद्र सरकार ने आशा जताई है कि देश ने कोरोना के विरुद्ध युद्ध में जो सफलता प्राप्त की है उसे बना कर रखना है.
राज्यों को बरतनी होगी सावधानी
केंद्र सरकार ने नई कोरोना गाइडलाइन को भारत में संक्रमण के नए सक्रिय मामलों की घटती संख्या के मद्देनज़र तैयार किया है. यद्यपि त्योहारी सीजन और कुछ राज्यों में केसों में बढ़ोत्तरी को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है. इसके लिए केंद्र ने राज्य सरकारों से आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है और साथ ही ये भी निर्देश दिए हैं कि कंटेनमेंट जोन्स के लिए आवश्यक नियमों और सर्विलांस उपायों को सख्ती से लागू करना प्राथमिकता बनाई जाए.
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