16 महीने से जेल में बंद ओलंपिक खिलाड़ी पर अदालत का शिकंजा, हत्या और दंगे भड़काने के आरोप तय

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवाजी आनंद ने कुमार और अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत आरोप तय किये जिसमें हत्या, दंगा करने और आपराधिक साजिश संबंधित मामले शामिल हैं. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Oct 12, 2022, 06:44 PM IST
  • अदालत ने पहलवान सुशील के खिलाफ आरोप तय
  • 2 जून 2021 से जेल में हैं सुशील कुमार
16 महीने से जेल में बंद ओलंपिक खिलाड़ी पर अदालत का शिकंजा, हत्या और दंगे भड़काने के आरोप तय

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार और 17 अन्य के खिलाफ छत्रसाल स्टेडियम में हुए सागर हत्याकांड मामले में आरोप तय किर दिए हैं. इसके बाद अब उनके खिलाफ मामले की सुनवाई शुरू हो जायेगी. 

सुशील कुमार पर लगे हत्या और दंगे कराने जैसे आरोप

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवाजी आनंद ने कुमार और अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत आरोप तय किये जिसमें हत्या, दंगा करने और आपराधिक साजिश संबंधित मामले शामिल हैं. विस्तृत आदेश का इंतजार है.

सुशील कुमार और अन्य पर कथित ‘प्रॉपर्टी विवाद’ में चार मई 2021 को शहर के छत्रसाल स्टेडियम के पार्किंग क्षेत्र में पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैम्पियन सागर धनखड़ और उनके दोस्तों से कथित रूप से मारपीट के आरोप हैं. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार धनखड़ की चोटों के कारण मौत हो गयी थी. 

2 जून 2021 से जेल में हैं सुशील कुमार

दिल्ली पुलिस ने 23 मई को इस पहलवान को गिरफ्तार किया था. दो जून 2021 से वह न्यायिक हिरासत में है. सुशील कुमार एक समय भारत के सबसे महान पहलवान माने जाते थे. उन्होंने दो बार ओलंपिक गेम्स में मेडल जीता. सुशील ने कुश्ती की इवेंट में बीजिंग गेम्स में कांस्य पदक और 2012 के लंदन ओलंपिक रजत पदक जीता था. पिछले साल हुए सागर धनकड़ हत्याकांड ने उन्हें पूरे देश कलंकित कर दिया. दिल्ली पुलिस ने पूरे दावे से उन्हें मुख्य आरोपी बनाया और गिरफ्तार भी किया. 

ये भी पढ़ें- सेमीफाइनल में इस देश से भिड़ेगी टीम इंडिया, जानिए क्या है भारत की मजबूती

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.

ट्रेंडिंग न्यूज़