Voter Id: देश के पांच राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव हैं. छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को जारी है, साथ ही मध्यप्रदेश में भी आज मतदान हो रहे हैं. ऐसे में भारत का चुनाव आयोग (ECI) यह सुनिश्चित कर रहा है कि बिना भौतिक मतदाता पहचान पत्र (Physical voter ID) के भी नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं.
ECI के दिशानिर्देश उन लोगों के लिए खास हैं जिनके पास भौतिक मतदाता पहचान पत्र नहीं है. हालांकि, बिना पहचान पत्र के चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए नागरिकों को मतदाता के रूप में पंजीकरण कराना होगा. इसमें फॉर्म 6 को पूरा करना होगा और साथ ही इसे अपने संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ECI) को जमा करना होगा.
एक बार जब नाम मतदाता सूची में आ जाता है, तो लोगों को भौतिक मतदाता पहचान पत्र के बिना भी वोट देने का अधिकार मिल जाता है. हालांकि, अन्य वैध दस्तावेजों के रूप में कोई पहचान का दस्तावेज साथ ले जाएं.
पहचान का दस्तावेज
वोटिंग के दौरान जो दस्तावेज स्वीकार्य विकल्पों में आते हैं, वो ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, राज्य बैंक या डाकघर से फोटोयुक्त पासबुक, केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र शामिल हैं. इसके अलावा श्रम मंत्रालय योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, या सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र के साथ भी आप वोट दे सकते हैं.
नाम मतदाता सूची में है या नहीं?
https://voters.eci.gov.in/ पर जाएं.
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