Attention: बैंक खाताधारक की मृत्यु के बाद अकाउंट में रखे पैसों का क्या होगा? जरूर पढ़ लें ये बड़ी जानकारी

Bank Account Holders Attention: अगर बैंक आपसे नॉमिनी डिटेल्स मांगते हैं तो उसकी सभी जानकारी अवश्य देनी चाहिए. यह आगे चलकर आपने बहुत काम आ सकती है.  

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Sep 21, 2023, 03:29 PM IST
  • बैंक खाते में नॉमिनी शामिल करना है जरूरी
  • खाताधारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी को दी जाएगी धनराशि
Attention: बैंक खाताधारक की मृत्यु के बाद अकाउंट में रखे पैसों का क्या होगा? जरूर पढ़ लें ये बड़ी जानकारी

Bank Account Holders: वर्तमान समय में सब ठीक होने के कारण हम अक्सर आगे आने वाली परेशानियों के बारे में ज्यादा सचेत नहीं रहते. भविष्य को देखते हुए आपको वर्तमान में ही सभी जरूरी जानकारी को पूरा कर लेना चाहिए. उदाहरण के तौर पर बात करें तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मृत्यु के बाद आपके पैसों का क्या होगा? इसके अलावा भी कई ऐसे सवाल हैं, जिनके उत्तर आपको मालूम होने चाहिए. 

सबसे पहले बात करें को आपको यह पता होना चाहिए कि आपके बैंक खाते में कोई नॉमिनी शामिल है या नहीं. मृत्यु के बाद आपके प्रियजनों को आपकी सेविंग केवल तभी दी जाएगी, जब बैंक खाते में एक नामांकित व्यक्ति होगा. आइए कई सवालों के उत्तर चेक करते हैं.

मृत्यु के बाद आपके पैसे का क्या होगा?
जब किसी खाताधारक की मौत हो जाती है, तो बैंक सभी जांच करने के बाद खाते की धनराशि नॉमिनी को ट्रांसफर कर देता है.

नॉमिनी कौन होता है?
नॉमिनी व्यक्ति वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें खाताधारक की मृत्यु के मामले में खाते या एफडी बैलेंस का दावा करने के लिए नामित किया जाता है. बैंक खाता या एफडी खोलते समय, आपसे एक नॉमिनी व्यक्ति के बारे में बताने के लिए कहा जाता है.

नॉमिनी के बारे में कैसे जानकारी दें
खाता खोलने का फॉर्म भरते समय, आपको नॉमिनी व्यक्ति की जानकारी देने के लिए एक सेक्शन मिलेगा. आप एक भरोसेमंद व्यक्ति को चुन सकते हैं, जिसे आप अपना पैसा देना चाहते हैं. चाहे वह परिवार का सदस्य, जीवनसाथी, बच्चा, भाई-बहन, दोस्त या रिश्तेदार कोई भी हो सकता है.

जॉइंट अकाउंट और नॉमिनी व्यक्ति
जॉइंट खातों के मामले में, नॉमिनी व्यक्ति को चुनने के लिए सभी खाताधारकों की सहमति की आवश्यकता होती है. ऐसे ही जॉइंट खाते में नॉमिनी व्यक्ति को जोड़ने या हटाने के लिए सभी जमा धारकों से सहमति की आवश्यकता होगी. 

वहीं, कभी भी नॉमिनी को चेंज किया जा सकता है और बदलाव की सीमा नहीं है. आप बैंक में जाकर या ऑनलाइन भी इसे दर्ज करा सकते हैं.

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