7th Pay Commission: पांच फीसद बढ़ा डीए, इस राज्य में मई में बढ़कर आएगी सैलरी

7th Pay Commission: राज्य सरकार ने एक मई से लागू सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में पांच फीसदी की बढ़ोतरी की है. जो 1 अप्रैल 2022 से देय होगी. बताया जा रहा है कि मई से ही बढ़ी सैलरी आएगी. इसके लिए आदेश भी जारी किया जा चुका है.   

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : May 2, 2022, 06:14 PM IST
  • कर्मचारियों के लिए बड़े तोहफे का ऐलान
  • मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना शुरू
7th Pay Commission: पांच फीसद बढ़ा डीए, इस राज्य में मई में बढ़कर आएगी सैलरी

नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने सरकारी नौकरी करने वालों को तोहफा दिया है. राज्य सरकार ने एक मई से लागू सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में पांच फीसदी की बढ़ोतरी की है. जो 1 अप्रैल 2022 से देय होगी. इसके लिए आदेश भी जारी किया जा चुका है. बताया जा रहा है कि मई से ही बढ़ी सैलरी आएगी. 

अब 22 फीसद हो जाएगा महंगाई भत्ता
वर्तमान में राज्य के कर्मचारियों को 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है, जो अब बढ़कर 22 प्रतिशत हो जाएगा. महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग लंबे समय से कर्मचारी कर रहे थे. रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ के श्रम आयुक्त के निर्देशानुसार 1 अप्रैल 2022 से 30 सितंबर 2022 तक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा कर दी है. 

मई दिवस पर हुए हैं कई ऐलान
छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने मई दिवस के अवसर पर बड़े ऐलान किए हैं. छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों की बहुप्रतिक्षित मांग को सरकार ने पूरा कर दिया है. 

-सप्ताह में पांच कार्य दिवस, पुरानी पेंशन योजन को लागू करने के बाद अब डीए बढ़ोतरी का यह फैसला लिया गया है. 
- ई रिक्शा में अब 50 हजार की जगह 1 लाख रुपये का अनुदान 
-नोनी सशक्तीकरण योजना में 18 वर्ष की आयु सीमा में 3 वर्ष की वृद्धि करते हुए अब योजना का लाभ 21 वर्ष तक की बालिकाओं को देने की घोषणा की है

श्रमिक सियान सहायता योजना की घोषणा
सीएम बघेल ने मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना की घोषणा की है. इस योजना के तहत बुजुर्ग श्रमिकों को एक मुश्त 10 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी. 

पात्रता के मानक
इस योजना के लिए ऐसे श्रमिक पात्र होंगे जिनकी न्यूनतम आयु 59 वर्ष तथा अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी. इसके साथ ही ये श्रमिक विगत 05 वर्षों से मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए.

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