EPFO new rules: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) समय-समय पर कई नियमों में बदलाव करता रहता है ताकि कर्मचारियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. केंद्र सरकार ने अभी तक पीएफ कर्मचारियों के खातों में ब्याज का पैसा ट्रांसफर नहीं किया है.
सभी पीएफ कर्मचारी इस रकम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. खबर है कि सरकार जल्द ही ईपीएफ खाते में ब्याज का पैसा जमा करने की योजना बना रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईपीएफओ की तरफ से जल्द ही ब्याज का पैसा खाते में आ जाएगा. इससे करीब 7 करोड़ कर्मचारियों को फायदा मिलेगा.
ईपीएफओ ने अभी तक ब्याज राशि के भुगतान को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी साझा नहीं की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर में खाते में ब्याज की रकम आ जाएगी.
वहीं, EPFO ने मेडिकल, शिक्षा, विवाह और आवास के लिए एडवांस क्लेम के लिए ऑटो-मोड सेटलमेंट की सुविधा दी है. इस सुविधा का लाभ 6 करोड़ से ज्यादा वाले पीएफ खाताधारक उठा सकते हैं. पहले इस EPFO की तरफ से क्लेम पूरा होने में15 से 20 दिन लगते थे, लेकिन अब इसमें सिर्फ 3 से 4 दिन लगते हैं. अब एक नए सिस्टम के तहत सभी जानकारी तेजी से चेक हो जाती हैं और जल्द लोगों के खातों में क्लेम का पैसा पहुंचा दिया जाता है.
कौन कर सकता है क्लेम?
अप्रैल 2020 में ऑटो मोड की शुरुआत की गई थी, लेकिन उस समय सिर्फ बीमारी के दौरान ही पैसे निकाले जा सकते थे. हालांकि, अब इसका दायरा बढ़ गया है. बीमारी, पढ़ाई, शादी और घर खरीदने के लिए भी EPF से पैसे निकाले जा सकते हैं. साथ ही, अगर घर में किसी बहन-भाई की भी शादी होती है तो तब भी वे बिना किसी परेशानी के एडवांस पैसे निकाल सकते हैं.
आप कितने रुपये निकाल सकते हैं?
EPF खाते से अब 1 लाख रुपये तक एडवांस फंड निकाला जा सकता है, जबकि पहले यह सीमा 50 हजार रुपये तक ही थी. एडवांस फंड की निकासी ऑटो सेटलमेंट मोड कंप्यूटर के जरिए की जा सकती है इसके लिए किसी से मंजूरी की जरूरत नहीं होती. तीन दिन के अंदर पैसा आपके खाते में पहुंच जाता है, जो सबसे अच्छी बात है.
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