नई दिल्लीः अब तेल में मिलावट का खेल नहीं चल सकेगा. खाद्य मंत्रालय इस खेल पर पूरी तरह बंदिश लगाने के लिए तैयारी कर चुका है. इसके साथ ही नकेल कसने के लिए एक निर्देश भी जारी किया गया है. इस निर्देश के तहत खुले में तेल की बिक्री नहीं होगी. केंद्रीय खाद्य मंत्री ने इससे संबंधित ट्वीट कर जानकारी दी है.
खाने के तेल में मिलावट की शिकायत
जानकारी के मुताबिक केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने राज्य सरकारों को सरसों तेल समेत खाने के दूसरे तेलों की खुली बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया है. पासवान ने कहा कि नियमों के उलट खाने के तेल की खुली बिक्री होने की लगातार शिकायतें मिल रही हैं, जिससे मिलावट का खतरा है. खुले तेल की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश हैं.
लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि बाजार में नियमों के विरुद्ध खुले खाद्य तेल की बिक्री हो रही है जिसमें मिलावट का खतरा है। उपभोक्ता मामले विभाग ने राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि इसपर सख्त कदम उठाएं और निर्धारित पैकिंग के बिना हो रहे दूषित खुले तेल की बिक्री पर तत्काल रोक लगाएं। pic.twitter.com/rX7SjSiAJc
— Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) July 3, 2020
केंद्रीय मंत्री ने किया ट्वीट
खाद्य मंत्रालय खाद्य पदार्थों में मिलावट के प्रति सख्त है. इससे पहले मंत्रालय की तरफ से राज्यों को लिखी चिट्ठी में खाने के तेल की खुली बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए थे. मंत्रालय ने राज्य सरकारों से मिलावट पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने को कहा है.