नई दिल्ली: ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कार में सीट बेल्ट अलार्म को अनिवार्य बना दिया है. ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से यह फैसला कार दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के नजरिए से किया गया है. कार एक्सीडेंट के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है. जिसके बाद कार में बैठने वाले सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट लगाना जरूरी बना दिया गया है.
सीट बेल्ट अलार्म भी हुआ अनिवार्य
कारों में सीट बेल्ट न लगाने पर पैसेंजर्स को ऑडियो और वीडियो वॉर्निंग भी मिलेगी. अब M और N केटेगरी वाहनों में सीट बेल्ट अलार्म अनिवार्य होगा. साथ ही गाड़ियों में अब ओवर स्पीड अलार्म भी अनिवार्य होगा. परिवहन मंत्रालय ने इसे लेकर एक ड्राफ्ट नोटीफिकेशन जारी किया है. परिवहन मंत्रालय ने 5 अक्टूबर तक इस मामले पर लोगों के सुझाव और आपत्तियां मांगे हैं.
बैक सीट पर बेल्ट लगाना है अनिवार्य
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के नए नियमों के मुताबिक, अब कार में पीछे बैठे शख्स को भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी है. नए नियमों के मुताबिक, अगर पीछे बैठने वाले शख्स ने भी सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं किया है तो उस पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. बता दें कि, बीते कई सालों में यह बात सामने आई है कि कार हादसों में पीछे बैठने वाले लोगों की अधिक मौत हुई है.
इसका सबसे बड़ा कारण है कि कार में पीछे बैठने वाले अधिकतर लोग सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसे में वे अधिक हादसे का शिकार होते हैं. एक सर्वे में भी यह सामने आया है कि भारत में हर 10 में से 7 लोग कार में पीछे बैठने पर सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करते हैं.
सीट बेल्ट न लगाने से क्लेम में होती है दिक्कत
कार हादसे में बीमा क्लेम करते समय भी आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा, अगर आपने हादसे के समय सीट बेल्ट नहीं लगाई थी. सीट बेल्ट न लगाने पर अगर व्यक्ति की कार हादसे में मौत हो जाती है, या एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसे मुआवजा नहीं मिलता है. कार में पीछे बैठे व्यक्ति ने भी अगर सीट बेल्ट नहीं लगाई है, तो हादसे में उसे चोट लगने पर बीमा कंपनी मुआवजे में कटौती कर सकती है. इस स्थिति में बीमा क्लेम के तहत कम राशि मिलती है.
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