PM Kisan 15th installment: अगर आपको भी नहीं मिली किस्त तो बिना देरी के करें ये काम

PM Kisan 15th installment: किस्त ना पाने वाले किसान पीएम-किसान हेल्पडेस्क के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं. हेल्पलाइन नंबर - 011-24300606 और 155261, साथ ही टोल-फ्री नंबर 18001155266, शिकायत पंजीकरण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Nov 17, 2023, 11:19 AM IST
  • सबसे पहले लाभार्थी सूची में चेक करें अपना नाम
  • किस्त ना मिलने की कई प्रकार से शिकायत की जा सकती है
PM Kisan 15th installment: अगर आपको भी नहीं मिली किस्त तो बिना देरी के करें ये काम

PM Kisan 15th installment: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर यानी बुधवार को 80 मिलियन से अधिक किसानों को ₹18,000 करोड़ से अधिक की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 15वीं किस्त वितरित की. इस पहल से पहले ही किसानों के खातों में 14 किस्तों में ₹2.62 लाख करोड़ से अधिक का भुगतान किया जा चुका है. हालांकि, ऐसे उदाहरण भी हो सकते हैं जब किसी पात्र किसान को किस्त नहीं मिल पाती है.

ऐसे में किस्त ना पाने वाले किसान पीएम-किसान हेल्पडेस्क के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं. हेल्पलाइन नंबर - 011-24300606 और 155261, साथ ही टोल-फ्री नंबर 18001155266, शिकायत पंजीकरण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. वैकल्पिक रूप से, शिकायती ईमेल pmkisan-ict@gov.in या pmkisan-funds@gov.in पर भी भेजा जा सकता है.

शिकायत दर्ज करने से पहले लाभार्थी सूची में चेक करें नाम
सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं.

यहां पेमेंट सक्सेस टैब में भारत का नक्शा दिखाई देगा.

अब दाहिनी ओर एक पीला टैब 'डैशबोर्ड' दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे.

आपको ग्राम डैशबोर्ड टैब पर अपनी पूरी जानकारी भरनी होगी.

यहां राज्य, जिला, उप-जिला और पंचायत का चयन करें.

अब आप शो बटन पर क्लिक करें.

इसके बाद आप अपनी डिटेल्स सेलेक्ट कर सकते हैं. जहां आपको लाभार्थियों की लिस्ट दिखेगी.

बता दें कि जिन लोगों को अभी तक 15वीं किस्त (₹2,000) नहीं मिली है, वे कार्यदिवसों के दौरान पीएम-किसान हेल्पडेस्क के माध्यम से या अपनी शिकायतें ईमेल करके दर्ज कर सकते हैं. यदि बिना किसी दिक्कत के किस्त नहीं मिली तो देरी का कारण हल होने पर किसान अर्जित लाभ के लिए पात्र हैं.

किस्त न मिलने का एक कारण ई-केवाईसी मानदंडों का अनुपालन न करना भी हो सकता है, जिसे सरकार ने सभी पीएम-किसान योजना लाभार्थियों के लिए अनिवार्य बना दिया है.

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