PM Kisan: किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऐसे पा सकते हैं 3 लाख का लोन, बस इन शर्तों का पालन है जरूरी

PM Kisan Yojana: किसान क्रेडिट कार्ड के तहत एक किसान को खेती के लिए तीन लाख रुपये तक का ऋण मिल सकता है. किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों के अतिरिक्त पशुपालन, मछलीपालन करने वाले लोग भी कृषि ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Dec 27, 2022, 09:12 AM IST
  • किसान क्रेडिट कार्ड के लिए ऐसे कर सकते हैं अप्लाई
  • किसान क्रेडिट कार्ड के लिए क्या हैं जरूरी शर्तें
PM Kisan: किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऐसे पा सकते हैं 3 लाख का लोन, बस इन शर्तों का पालन है जरूरी

नई दिल्ली: देश के किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने साल 2018 में पीएम किसान योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत हर साल रजिस्टर्ड किसानों को 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है. 

इस योजना के तहत रजिस्टर्ड किसान अगर खेती के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो अब उन्हें कोई परेशानी उठाने की आवश्यकता नहीं है, वे किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बेहद कम ब्याज दर पर लोन ले सकते हैं.  

किसान क्रेडिट कार्ड के लिए ऐसे कर सकते हैं अप्लाई 

पीएम किसान योजना  के तहत रजिस्टर्ड किसान बहुत आसानी से किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ उठा सकते हैं.

पीएम किसान योजना के तहत रजिस्टर्ड किसानों की बायोमैट्रिक प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है.

उनकी खेती की जमीन का ब्यौरा, बैंक डिटेल्स, आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी पहले से ही कृषि मंत्रालय में रजिस्टर्ड हैं.

इन किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ उठाने के लिए सिर्फ एक सामान्य फॉर्म भरना होगा.

इस तरह भी कर सकते हैं KCC के लिए आवेदन

आप जिस भी बैंक का किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं, उसकी वेबसाइट पर विजिट करके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं.  

आपको बैंक की वेबसाइट पर जाकर 'सर्विसेज' के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. 

यहां पर आपको किसान क्रेडिट कार्ड के विकल्प का चुनाव करना होगा. 

इसके बाद आपको अपनी निजी जानकारी यहां भरनी होगी और फॉर्म सबमिट करना होगा. 

इसके बाद अगर आप किसान क्रेडिट के लिए आवश्यक सभी मानकों को पूरा करते होंगे, तो तीन से चार दिन के भीतर बैंक की तरफ से आपसे ऋण के लिए संपर्क किया जाएगा. 

किसान क्रेडिट कार्ड के लिए क्या हैं जरूरी शर्तें

किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने वाले किसान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 75 वर्ष होनी चाहिए.

60 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदक को आवेदन के लिए एक को-एप्लिकेंट की आवश्यकता होगी.

किसान क्रेडिट कार्ड के तहत एक किसान को खेती के लिए तीन लाख रुपये तक का ऋण मिल सकता है.

यह रकम किसान को 4 प्रतिशत की ब्याज दर के साथ चुकानी होगी.

किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों के अतिरिक्त पशुपालन, मछलीपालन करने वाले लोग भी कृषि ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन करने के लिए आवेदक के पास कृषि भूमि होना भी अनिवार्य नहीं है.

पशुपालन अथवा मछली पालन करने वाले लोग 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर दो लाख रुपये तक का ऋण ले सकते हैं.

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