आज आखिरी दिन, भर लीजिए Income Tax नहीं तो लगेगा जुर्माना

Corona की वहज से इसकी Income Tax की डेट बढ़ते-बढ़ते पहले 31 दिसंबर 2020 और अब 10 जनवरी 2021 हो गई है.  आज इसके लिए आखिरी दिन है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jan 10, 2021, 11:00 AM IST
  • अगर आप समय पर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं करते हैं तो विभाग की ओर से जुर्माना लगाया जाता है.
  • कारोबार या नौकरी के सिलसिले में विदेश जाना चाहते हैं तो आपके लिए ITR जरूरी है
आज आखिरी दिन, भर लीजिए Income Tax नहीं तो लगेगा जुर्माना

नई दिल्लीः Income Tax Return फाइल करने की आज आखिरी तारीख है. 10 जनवरी तक आईटीआर (ITR) फाइल करने की तिथि बढ़ाई गई थी जो अब समाप्त होने वाली है. आज के बाद रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा. Income Tax विभाग ने भी ट्वीट कर आगाह किया था कि आईटीआर फाइल करने के लिए लॉस्ट डेट का इंतजार न करें. 

Corona की वहज से इसकी Income Tax की डेट बढ़ते-बढ़ते पहले 31 दिसंबर 2020 और अब 10 जनवरी 2021 हो गई है.  अगर अभी भी आप लेट हैं तो सतर्क हो जाएं जल्दी ITR फाइल कर दें. आप खुद भी ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. 

10 जनवरी के बाद 10,000 रुपये जुर्माना
अगर आप समय पर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं करते हैं तो विभाग की ओर से जुर्माना लगाया जाता है. अगर टैक्स पेयर्स रिटर्न 10 जनवरी के बाद फाइल करते हैं तो  10,000 रुपये लेट फीस चुकानी होगी. इसके अलावा ऐसे टैक्सपेयर्स, जिनकी आय 5 लाख से ज्यादा नहीं है, उनको लेट फीस के रूप में 1000 रुपये ही देने पड़ते हैं. 

इसके साथ ही ITR के कई लाभ भी हैं, जो आपको इससे मिल सकते हैं. 

आमदनी का सबूत
आईटीआर आपकी आमदनी का सबूत भी होता है. अगर आपकी आमदनी इस सीमा से कम है तब भी आप इनकम टैक्‍स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल कर सकते हैं. इसके कई फायदे हैं. इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने से आपको बैंक लोन मिलने में आसानी होती है. बिजनेस के मौके मिलने सहित कई फायदे मिलते हैं.

कारोबार में लाभकारी
अपना कारोबार शुरू करने में आईटीआर बहुत महत्वपूर्ण है. इसके अलावा अगर आप किसी विभाग के लिए कॉन्ट्रेक्ट हासिल करना चाहते हैं तो आपको आईटीआर दिखाना पड़ेगा. किसी सरकारी विभाग में ठेका हासिल करने के लिए पिछले पांच साल का इनकम टैक्स रिटर्न देना पड़ता है.

लोन लेना आसान
बैंक लोन, क्रेडिट कार्ड लेना सुविधाजनक अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आईटीआर आपकी आमदनी साबित करने का सबसे पुख्ता सबूत है. होम या कार लोन के लिए बैंक ग्राहक से 2-3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न मांगते हैं. अगर आपके पास आईटीआर की कॉपी है तो आपको लोन मिलना बहुत आसान हो जाता है.

नुकसान (कैपिटल लॉस) की भरपाई 
अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं और उसमें कमजोरी की वजह से आपकी पूंजी घट जाती है तो इसे कैपिटल लॉस कहते हैं. समय पर आईटीआर भरने का फायदा यह है कि आप भविष्य में होने वाले इस तरह के लाभ से नुकसान को समायोजित (एडजस्ट) कर सकते हैं.

ज्यादा बीमा कवर मिलेगा 
अगर आप एक करोड़ रुपये का बीमा कवर (टर्म प्लान) लेना चाहते हैं तो बीमा कंपनियां आपसे आईटीआर मांग सकती हैं. वास्तव में वे आपकी आय का स्रोत जानने और उसकी नियमितता परखने के लिए आईटीआर पर ही भरोसा करती हैं. 

वीजा मिलन में आसानी
अगर आप कारोबार या नौकरी के सिलसिले में विदेश जाना चाहते हैं तो आपके लिए आईटीआर जरूरी है. बहुत से विदेशी दूतावास वीजा आवेदन में पिछले 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न मांगते हैं. अगर आपके पास आईटीआर है तो आपको अन्य व्यक्ति की तुलना में वीजा पाने में आसानी होती है. कई देशों में वीजा जारी करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी आवेदक से 3-5 साल का आईटीआर मांगते हैं. वास्तव में वे आईटीआर के जरिए चेक करते हैं कि जो व्यक्ति उनके देश में जाना चाहता है कि उसकी वित्तीय स्थिति कैसी है.

आपका एड्रेस प्रूफ
पते का सबूत इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी आपके निवास का पक्का प्रमाण है. आप इसका उपयोग सभी सरकारी काम में कर सकते हैं. अगर आप आधार या पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो आप आईटीआर को पते के सबूत के तौर पर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं.

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