क्या पाकिस्तान में लगने वाली है इमरजेंसी? जानें क्या है प्रावधान

पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात कही गई है कि पाकिस्तान के हिंसा प्रभावित पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में यदि अशांति और बढ़ती है तो आपातकाल लगाया जा सकता है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : May 11, 2023, 05:19 PM IST
  • पाकिस्तान के कुछ प्रांतों में लग सकता है आपातकाल
  • आपातकाल की घोषणा का क्या है पाकिस्तान में प्रावधान
क्या पाकिस्तान में लगने वाली है इमरजेंसी? जानें क्या है प्रावधान

नई दिल्ली: पाकिस्तान के हिंसा प्रभावित पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में यदि अशांति और बढ़ती है तो आपातकाल लगाया जा सकता है. स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में यह बात कही गई है. द न्यूज की खबर के अनुसार, अगर आंतरिक गड़बड़ी प्रांतीय सरकार की शक्ति से परे है तो पाकिस्तान के संविधान में ऐसी स्थिति के प्रावधान है.

पाकिस्तान में क्या है आपातकाल का प्रावधान?
संविधान के अनुच्छेद 232 में आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है. इसके अनुसार, यदि राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हैं कि एक गंभीर आपादा की स्थिति है जिसके कारण पाकिस्तान या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा पर युद्ध या बाहरी आक्रमण का खतरा मंडरा रहा है, या प्रांतीय सरकार के नियंत्रण से परे आंतरिक गड़बड़ी है तो वह आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं. ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य होता है.

हालांकि, प्रांतीय सरकार की नियंत्रित करने की शक्तियों से परे आंतरिक गड़बड़ी के कारण आपातकाल लगाने के लिए प्रांतीय विधानसभा से एक प्रस्ताव की आवश्यकता होगी. लेकिन मौजूदा स्थिति में, दोनों प्रांतों की विधानसभाएं इस साल की शुरुआत में ही भंग कर दी गई थीं.

इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद दोनों प्रांतों में हुआ प्रदर्शन
पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में दोनों प्रांतों में पीटीआई के प्रदर्शनकारियों ने हिंसा की है तथा सरकारी संस्थानों पर हमले किए हैं. संविधान के अनुसार, यदि राष्ट्रपति अपने दम पर आपातकाल की उद्घोषणा करता है, तो 10 दिन के भीतर प्रत्येक सदन द्वारा अनुमोदन के लिए दोनों संसदों के समक्ष रखा जाएगा.

आपातकाल के समय संघीय विधान सूची में शामिल नहीं किए गए किसी भी मामले के संबंध में संसद के पास प्रांत या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति होगी.

इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार दिया है. कोर्ट ने एक घंटे के अंदर इमरान खान को पेश करने के आदेश दिए. अदालत ने इस मामले पर ये भी कहा कि ये भविष्य के लिए मिसाल पेश करने का समय है. दरअसल, इमरान खान की गिरफ्तारी का मामला पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, जिसके बाद अदालत ने ये आदेश दिया.
(इनपुट- आईएएनएस)

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