Animal Cruelty Act : भैंस का जीवन खतरे में डालने पर हिसार पुलिस ने किया केस दर्ज, जानें पूरा मामला
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Animal Cruelty Act : भैंस का जीवन खतरे में डालने पर हिसार पुलिस ने किया केस दर्ज, जानें पूरा मामला

Animal Cruelty Act : भारत सरकार के पशुपालन विभाग के सेक्रेटरी डॉ. एसके दत्ता ने हिसार पशुपालन विभाग को पत्र लिखकर मामले में कार्रवाई के आदेश दिए. जिसके बाद हिसार पशुपालन विभाग ने पुलिस को कार्रवाई के लिए पत्राचार किया.

हिसार में 24 जनवरी को किया गया था प्रदर्शन

रोहित कुमार/हिसार : Animal Cruelty Act : लघु सचिवालय के सामने 24 जनवरी को भैंस के साथ प्रदर्शन करना कुछ लोगों पर भारी पड़ गया है. हिसार पुलिस ने अब केस दर्ज कर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है.

कोर्ट कॉम्प्लेक्स हिसार की पुलिस चौकी इंचार्ज पवन कुमार ने बताया कि पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज (Case registered under Animal Cruelty Act) कर दिया है. सीसीटीवी के जरिये आरोपियों की पहचान की जा रही हैं.

दरअसल हिसार के लघु सचिवालय के सामने 24 जनवरी को लोगों ने वैक्सीनेशन और मास्क को लेकर प्रदर्शन किया था. इस दौरान प्रदर्शनकारी अपने साथ एक भैंस भी ले गए थे. इसके पीछे तर्क था कि हरियाणा में मास्क नहीं पहनने पर नेताओं के चालान नहीं हो रहे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहानी चल रही है. यह प्रदर्शन शहर के राजगढ़ रोड से लघु सचिवालय तक हुआ था. 

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इस प्रदर्शन करने पर भारत सरकार के पशुपालन विभाग के सेक्रेटरी डॉ. एसके दत्ता ने संज्ञान लिया है. इस मामले में उन्होंने हिसार पशुपालन विभाग को पत्र लिखकर मामले में कार्रवाई के आदेश दिए. जिसके बाद हिसार पशुपालन विभाग ने पुलिस को कार्रवाई के लिए पत्राचार किया. अब पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. 

पुलिस को दी शिकायत में पशुपालन विभाग के उपनिदेशक ने बताया कि भारत सरकार के एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया से एक फरवरी को विभाग को और उपायुक्त को पत्र जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि 24 जनवरी को जिन लोगों ने एकत्र होकर एक भैंस के जीवन को खतरे में डाला है, उन लोगों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए. बता दें कि एक पार्टी से जुड़े जिलास्तरीय नेता की मौजूदगी में यह प्रदर्शन हुआ था.

 

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