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नई दिल्ली : हरियाणा के बहुचर्चित रेवाड़ी गैंगरेप मामले (Rewari Gang Rape Case) में शुक्रवार को नारनौल (Narnaul) की क्राइम अगेंस्ट वूमेन स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला (Court Order) सुना दिया. कोर्ट ने मामले में दोषी ठहराए गए तीनों युवकों को 20-20 साल की सजा सुनाई. साथ ही 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) को 5 लाख रुपये पीड़ित पक्ष को देने का आदेश दिया.
एक दिन पहले ही जस्टिस मोना सिंह (Justice Mona Singh) की कोर्ट ने गैंगरेप मामले में नीशू फोगाट, मनीष और पंकज फौजी को दोषी ठहराया था. अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए पांच आरोपियों -दीनदयाल, नवीन, अभिषेक, मनजीत और संजीव को बरी कर दिया था.
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रेवाड़ी के कोसली क्षेत्र की रहने वाली छात्रा के साथ 12 सितंबर 2018 को गैंगरेप की वारदात हुई थी. छात्रा महेंद्रगढ़ जिले के कनीना में कोचिंग के लिए गई थी. इस दौरान मास्टरमाइंड नीशू फोगाट, पंकज फौजी और मनीष ने उसे कार में अगवा कर लिया था. तीनों उसे पानी में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश करने के बाद एक सुनसान जगह ले गए और फिर गैंगरेप किया. इसके बाद छात्र को छोड़कर फरार हो गए थे.
यह मामला कई दिनों तक देशभर में सुर्खियों में रहा था. बाद में सरकार ने केस की जांच के लिए सीनियर आईपीएस अफसर नाजनीन भसीन के नेतृत्व में SIT गठित की थी. 16 सितंबर को SIT ने नीशू फोगाट को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद 7 अन्य आरोपियों को भी पकड़ लिया गया था.