Code of conduct in Himachal Pradesh 2022: हिमाचल प्रदेश में चुनाव (Himachal Election Date) की तारीख का ऐलान हो चुका है. ऐसे में प्रदेश में चुनाव आचार संहिता (Code of conduct) लागू हो गई है.
Himachal Pradesh Election Date 2022: चुनाव आयोग ने शुक्रवार को हिमाचल में विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया है. 12 नवंबर को हिमाचल की कुल 68 विधानसभा सीट पर एक चरण में मतदान होने हैं. चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में चुनाव आचार संहिता (Achar Sanhita in Himachal Pradesh 2022) लागू हो गई. ऐसे में आज की इस खबर में हम आपको बताएगें कि आखिर चुनाव आचार संहिता लागू होने से क्या-क्या परिवर्तन होते हैं, किस चीजों पर पांबदी लग जाती है.
चुनाव आचार संहिता (Code of conduct in Himachal Pradesh) लागू होने के बाद से कई सारी गतिविधियों पर पाबंदी लग जाती है. ये पांबदियां सिर्फ कैंडिटेट्स पर नहीं, बल्कि आम जनता के लिए भी होती है.
चुनाव आचार संहिता लगने के बाद आप इन कामों को नहीं कर सकते हैं-
1. सबसे पहले सार्वजनिक उद्घाटन और शिलान्यास पर बैन रहता है.
2. किसी भी नए काम या योजना की स्वीकृति नहीं मानी जाएगी.
3. सरकार अब अपनी होर्डिंग्स और पोस्टर नहीं लगा सकती है.
4. सरकारी वाहनों से सायरन निकाल दिए जाते हैं.
5. सरकारी भवनों में पीएम, सीएम, या किसी भी राजनीतिक व्यक्तियों की तस्वीरें लगाने की मनाही होती है.
6. सरकार अपनी उपलब्धियों के विज्ञापन मीडिया में नहीं दे सकती है.
7. पैसे लेना या रिश्वत लेना या देना अपराध माना जाएगा.
8. कोई भी राजनीतिक पार्टी जाति या धर्म के आधार पर वोटर्स से वोट नहीं मांग सकता है.
9. सरकार किसी अधिकारी या कर्मचारी की ट्रांसफर या पोस्टिंग नहीं कर सकती है.
10. वहीं अगर किसी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा या महामारी आई तो ऐसे वक्त में सरकार कोई निर्णय लेने से पहले चुनाव आयोग की अनुमति लेगी.
जनता के लिए ये है नियम
चुनाव आचार संहिता लागू होने पर जनता की एक गलती घातक साबित हो सकती है. चुनाव आचार संहिता वाले क्षेत्रों में चुनाव या कैंडिडेट्स से संबंधित कोई भी आपात्तिजन गतिविधि आपको जेल पहुंचा सकती है.
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