Himachal News: क्या आप भी Google-Pay के बदले लोगों को दे रहे हैं कैश? अगर हां, तो पढ़ें ये खबर
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Himachal News: क्या आप भी Google-Pay के बदले लोगों को दे रहे हैं कैश? अगर हां, तो पढ़ें ये खबर

Nalagarh News in Hindi: नालागढ़ के बद्दी में पांच हजार रुपये गूगल पे करने की बात कहकर दुकानदार से लिए कैश और फिर फरार हो गया है. 

Himachal News: क्या आप भी Google-Pay के बदले लोगों को दे रहे हैं कैश? अगर हां, तो पढ़ें ये खबर

Nalagarh News: औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के मेन बाजार साईं रोड पर एक मोबाइल की दुकान चलाने  वाले व्यक्ति के साथ पुलिसकर्मी ने हजारों की धोखाधड़ी की है. आपको बता दें, कि मोबाइल की दुकान पर एक पुलिसकर्मी वर्दी में आया और उसने कहा कि आप गूगल पर चलाते हैं, तो दुकानदार ने कहा कि वह गूगल पे चलाते हैं तो पुलिस कर्मी ने कहा कि मैं आपको 5,000 रुपये गूगल पे करता हूं और आप मुझे 5,000 कैश दे दो तो दुकानदार ने पुलिस की वर्दी में आए जवान पर विश्वास करते हुए कैश दे दिया.

ऐसे में आरोपी पुलिसकर्मी द्वारा गूगल पे नहीं किया गया और धोखाधड़ी करके व मौका से फरार हो गया. जिसके बाद दुकानदार ने इस बारे में बद्दी पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई गई, तो पुलिस ने मौका पर पहुंचकर जैसे ही सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो देखा कि एक पुलिसकर्मी दुकान में आता है और दुकानदार से गूगल पे करने को बोलता है और उसे कैश लेकर फरार हो जाता है. 

पुलिस ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है.  आपको बता दें कि इस पुलिसकर्मी के खिलाफ अन्य दुकानदारों ने भी इसी तरह गूगल पे की एवज में धोखाधड़ी के गंभीर आरोप जुड़े हैं और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी जा रही है. 

बता देंस बद्दी थाना के अधीन गुरदीप सिंह पुत्र गुरनाम सिंह निवासी साई रोड़ बद्दी से शिकायत दर्ज करवाई की.  एक पुलिस की ड्रेस में एक व्यक्ति ने एक धोखाधड़ी की है. जिस पर बद्दी पुलिस ने आरोपी शिव कुमार के विरूद्व थाना बद्दी में शिकायत दर्ज करवाई कि आरोपी 7 दिसंबर को पुलिस की वर्दी में उसकी दुकान पर आया और 5,000 रूपये कैश मांगे और गूगल पे करने को कहा, लेकिन आरोपी ने गूगल पे नहीं किए.  उसके बाद में पता चला कि आरोपी ने अन्य दुकानदारों से भी ऐसा ही किया है. 

बता दे कि आरोपी हिमाचल पुलिस में है और जुंगा शिमला में कार्यरत है. जिस पर थाना बद्दी में आरोपी के विरूद्व अधीन धारा 419,420 में अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण आरम्भ कर दिया है. 

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