Rahul Gandhi Defamation Case: सूरत की सत्र अदालत ने मोदी सरनेम वाले बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराये जाने के फैसले पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है.
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Rahul Gandhi News: गुजरात की सूरत कोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है. सूरत की एक सत्र अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की "मोदी सरनेम" टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि के एक मामले में सजा पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है.
एयरपोर्ट सेठ के, पोर्ट सेठ के,
बिजली सेठ की, कोयला सेठ का,
सड़कें सेठ की, खदानें सेठ की,
ज़मीन सेठ की, आसमान सेठ कासेठ किसका? सेठ ‘साहेब’ का! pic.twitter.com/qUIRYOrtOO
— Rahul Gandhi (RahulGandhi) April 20, 2023
वहीं, कोर्ट के फैसले से पहले राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर केंद्र सरकार की जमकर आलोचना भी की. वीडियो में राहुल गांधी अडानी और मोदी की तस्वीर के साथ कई सवाल उठाए गए हैं. जो तेजी से वायरल हो रहा है.
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मीडिया रिपोर्टस के अनुसार, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. पी. मोगेरा की अदालत ने गुरुवार को राहुल गांधी के आवेदन पर फैसला 20 अप्रैल तक सुरक्षित रख लिया था. राहुल को आपराधिक मानहानि के इस मामले में दो साल के कारावास की सजा सुनाए जाने के एक निचली अदालत के फैसले के खिलाफ राहुल की अपील लंबित रहने के बीच फैसला सुरक्षित रखा गया.
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जानकारी के लिए बता दें, राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल के वायनाड से सांसद बने थे. वहीं, 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके एक दिन बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया.
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