हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायतों के अधीन इलाकों में बिजली के बिलों पर टैक्स लगाने की नोटिफिकेशन जारी की है
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अमन कपूर/हरियाणाः हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायतों के अधीन इलाकों में बिजली के बिलों पर टैक्स लगाने की नोटिफिकेशन जारी की है, जिसके तहत जनवरी 2021 के महीने से हरियाणा की ग्राम पंचायतों के अधीन इलाकों में बिजली के बिलों पर 2% टैक्स की वसूली की जाएगी.
सरकार के इस फैसले का ग्रामीण विरोध करते हुए नजर आया. ग्रामीणों का कहना है कि सरकार द्वारा यह नाजायज टैक्स लगाया जा रहा है. गांव में किसान और मजदूर है जिनको राहत देने की बजाय सरकार टैक्स लगाकर और परेशान करने का काम कर रही है. सरकार ने बिजली विभागों को नोटिफिकेशन जारी कर दी है.
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जानकारी देते हुए बिजली विभाग के एक्सईएन ने बताया कि जनवरी से ग्राम पंचायतों के अधीन इलाकों में हर ग्रामीण के बिजली बिल पर 2% टैक्स लगेगा. उन्होंने बताया कि यह फैसला सरकार द्वारा लिया गया है जैसे शहर में एम टैक्स लगता है. वैसे ही ग्राम पंचायतों के अधीन इलाकों में बिजली बिलों पर अब 2% टैक्स लिया जायेगा.
आपको बता दें कि सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के अधीन इलाकों में बिजली बिलों पर 2% टैक्स वसूले जाने पर ग्रामीण सरकार से नाखुश नजर आए. ग्रामीणों का कहना है कि पहले ही पेट्रोल-डीजल और गैस सिलेंडर के दामों ने कमर तोड़ दी है. ऊपर से सरकार राहत देने की बजाय ग्रामीणों के बिजली बिलों पर टैक्स लगाकर उन्हें और परेशान करने का काम कर ही है.
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तो वहीं, ग्रामीणों का कहना है कि सरकार उन्हें गरीब करना चाहती है. इसीलिए ऐसे टैक्स लगा रही है. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बिजली बिल पर लगाए जाने वाले को नाजायज बताया.
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