विधायक प्रदीप चौधरी को 3 साल की सजा होने पर हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने अयोग्य घोषित किया
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साक्षी शर्मा/चंडीगढ़ : कालका से कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। यह जानकारी हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से दी गई है। उन्होंने कहा की 3 साल की सजा होने के बाद आज से कालका सीट खाली घोषित की जाती है। प्रदीप चौधरी को अयोग्य घोषित किया गया है। इसकी जानकारी भारतीय चुनाव आयोग को भेज दी गई है।
बता दें कि हिमाचल प्रदेश की एक निचली अदालत ने हरियाणा के कालका विधानसभा हलके से कांग्रेस पार्टी के मौजूदा विधायक प्रदीप चौधरी समेत 15 आरोपियों को 10 साल पुराने एक क्रिमिनल मामले में दोषी घोषित कर तीन साल की सजा सुनाई गई। हिमाचल प्रदेश के बद्दी की निचली अदालत ने कांग्रेस विधायक को तीन साल की सजा और 85 हजार रुपये जुर्माना लगाया जिसके बाद हरियाणा विधानसभा सचिवालय ने यह कदम उठाया है।
सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के मुताबिक दो साल से अधिक सजा पर दोषी सदस्य की संसद या विधानसभा सदस्यता खत्म करने का प्रावधान है। प्रदीप चौधरी एक महीने के भीतर सेशन कोर्ट में अपील कर सकते हैं।