कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट epfindia.gov.in पर दी गई है. इसके मुताबिक आप EPFO की नई फैसिलिटी के जरिए अब कोई भी कर्मचारी कंपनी छोड़ने के बाद खुद ही अपनी डेट ऑफ बर्थ में बदलाव कर सकते है.
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EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने ग्राहकों को अच्छी सुविधा मुहैया कराने के लिए कुछ न कुछ नया करता है. ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स भविष्य निधि या पीएफ खाते से जुड़ सकें. यह कर्मचारी भविष्य निधि खाते को सुरक्षित रखने के लिए EPF अकाउंटहोल्डर्स के लिए कुछ ऑन्लाइन सुविधा भी लागू करता रहता है. इसी क्रम में अब EPFO की ओर से एक नई ऑनलाइन सुविधा शुरू की गई है.
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खुद कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ में बदलाव
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट epfindia.gov.in पर जानकारी दी गई है. इसके मुताबिक आप EPFO की नई फैसिलिटी के जरिए अब कोई भी कर्मचारी कंपनी छोड़ने के बाद खुद ही अपनी डेट ऑफ बर्थ में बदलाव कर सकते है. इसके लिए आपको आपके EPFO के अकाउंट में रजिस्टर्ड नंबर की जरूरत होगी. ऐसा इसलिए क्योंकि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ में बदलाव करने के लिए एक ओटीपी की जरूरत पडेगी. यह ओटीपी इसी नंबर पर आएगा, लेकिन यह नंबर आधार से लिंक होना जरूरी है.
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खुद कर सकते हैं पैसा ट्रांसफर
वहीं ईपीएफओ पोर्टल पर रजिस्टर्ड कोई भी एंप्लाई यहां जाकर ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ उठा सकता हैं. इसके साथ ही पोर्टल के माध्यम से जॉब छोड़ने के बाद अपने पीएफ की रकम को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं. इसके अलावा EPFO के ऑफिस जाकर भी अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं.
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