Gyanvapi News: मस्जिद कमेटी ने ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद तहखाने में पूजा-अर्चना पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. इस मामले पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने पूजा-पाठ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.
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Gyanvapi News: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. दरअसल, मस्जिद कमेटी ने ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद तहखाने में पूजा-अर्चना पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. इस मामले पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने पूजा-पाठ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. यानी ज्ञानवापी में मौजूद तहखाने में पूजा-अर्जना जारी रहेगी. इस मामले पर अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी.
जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने महाधिवक्ता को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर और बाहर कानून व्यवस्था बनाए रखने का आदेश दिया.
इससे पहले, मस्जिद कमेटी ने जिला न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा करने की इजाजत दी गई थी. हालाँकि, मस्जिद समिति को इसके बजाय इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा गया था.
सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर वकील एसएफए नकवी और पुनीत गुप्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि हिंदू पक्ष चार तहखानों में से एक की मांग कर रहा है, जिसमें पूजा के लिए तेहखाना मौजूद है. मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हिंदू पक्ष के जरिए दायर एक आवेदन को 17 जनवरी को इजाजत दी गई थी, जब एक जिला मजिस्ट्रेट को मस्जिद के उस हिस्से के "रिसीवर" के रूप में नियुक्त किया गया था.
हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने मस्जिद कमेटी की याचिका का विरोध किया और कहा कि उसने 17 जनवरी के आदेश को चुनौती नहीं दी है और न ही 31 जनवरी के आदेश को, जिसने ज्ञानवापी मस्जिद के सीलबंद तहखाने में पूजा करने की इजाजत दी थी. कोई भी राहत देने से इनकार करते हुए, हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि मस्जिद समिति ने 17 जनवरी के आदेश को चुनौती नहीं दी और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर पूजा की इजाजत देने के जिला अदालत के फैसले को नहीं रोका.