Asaduddin Owaisi on PM Modi: प्रधानमंत्री के भाषण में 'महिला सुरक्षा' के जिक्र पर भड़के ओवैसी; याद दिलाया ये शर्मनाक फैसला
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Asaduddin Owaisi on PM Modi: प्रधानमंत्री के भाषण में 'महिला सुरक्षा' के जिक्र पर भड़के ओवैसी; याद दिलाया ये शर्मनाक फैसला

Asaduddin Owaisi attack on PM Modi: लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आज यानी 15 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी पर उनके यौम-ए-आज़ादी पर दिए भाषण को लेकर हमला किया है. उन्होंने बिलकिस बानों केस का जिक्र करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है.

Asaduddin Owaisi on PM Modi: प्रधानमंत्री के भाषण में 'महिला सुरक्षा' के जिक्र पर भड़के ओवैसी; याद दिलाया ये शर्मनाक फैसला

Asaduddin Owaisi attack on PM Modi: AIMIM चीफ और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आज यानी 15 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी पर उनके यौम-ए-आज़ादी पर दिए भाषण को लेकर हमला किया है. उन्होंने कहा कि गुजरात की बीजेपी सरकार ने बिलकिस बानो के रेपिस्ट और उसके परिवार के कातिलों की रिहाई को मंजूरी दी. 

हैदराबाद के सांसद ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "आज के भाषण में नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की. उनकी अपनी सरकार ने बिलकिस बानो के बलात्कारियों और उसके परिवार के कातिलों की रिहाई को मंजूरी दी. उन्होंने (बिलकिस बानो) न्याय के लिए लड़ते हुए 15 साल बिताए और नरेंद्र मोदी उस वक्त ज्यादातर समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे. 

पीएम मोदी ने रेपिस्ट का किया प्रचार- ओवैसी
ओवैसी ने इल्जाम लगाया कि मोदी ने कर्नाटक में एक ऐसे कैंडिडेट के लिए प्रचार किया, जिस पर हजारों महिलाओं के खिलाफ सबसे जघन्य अपराध का इल्जाम है. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के आलाकमान को इन अपराधों के सार्वजनिक होने से बहुत पहले ही इनके बारे में पता था. 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए मोदी ने महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और हिंसा की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की. 

ओवैसी ने बीजेपी पर लगाया गंभीर इल्जाम
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि अगर प्रधानमंत्री खुद महिलाओं की सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो हम सामाजिक बदलाव की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? जब सत्तारूढ़ पार्टी दोषी बलात्कारियों को रिहा करती है, और उनकी रिहाई पर उन्हें माला पहनाई जाती है, तो अपराधियों को क्या संदेश जाता है?" 

क्या है पूरा मामला
इस साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके सात परिवार के सदस्यों की हत्या के दोषी 11 लोगों की सजा में छूट को रद्द कर दिया और आदेश दिया कि उन्हें दो सप्ताह के भीतर वापस जेल भेज दिया जाए.

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