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मार्च तक PAN को Aadhaar से कराना होगा लिंक; नहीं तो इस समस्या का करना होगा सामना

Aadhaar-Pan: अब तक कुल 61 करोड़ स्थायी खाता संख्या (PAN) में से तक़रीबन  48 करोड़ को अबतक विशिष्ट पहचान संख्या आधार (Aadhaar) से जोड़ा जा चुका है और 31 मार्च तक ऐसा नहीं करने वाले लोगों को कारोबार एवं टेस्ट संबंधी गतिविधियों में लाभ नहीं मिल पाएगा. 

मार्च तक PAN को  Aadhaar से कराना होगा लिंक; नहीं तो इस समस्या का करना होगा सामना

Aadhaar-Pan Link: अब तक कुल 61 करोड़ स्थायी खाता संख्या (PAN) में से तक़रीबन  48 करोड़ को अबतक विशिष्ट पहचान संख्या आधार (Aadhaar) से जोड़ा जा चुका है और 31 मार्च तक ऐसा नहीं करने वाले लोगों को कारोबार एवं टेस्ट संबंधी गतिविधियों में लाभ नहीं मिल पाएगा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरपर्सन नितिन गुप्ता ने समाचार एजेंसी के साथ बातचीत में यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि अब भी कई करोड़ पैन कार्ड को आधार से नहीं जोड़ा गया है लेकिन 31 मार्च की समयसीमा खत्म होने तक इस काम के भी पूरा हो जाने की उम्मीद है. सरकार ने पैन को आधार से जोड़ना ज़रूरी कर दिया है.

31 मार्च के बीच पैन को आधार से जोड़ना ज़रूरी
इसके लिए 31 मार्च, 2023 की समयसीमा तय करते हुए कहा गया है कि आधार से नहीं जोड़े गए व्यक्तिगत पैन 31 मार्च के बाद निष्क्रिय घोषित कर दिए जाएंगे. इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि मौजूदा समय से 31 मार्च के बीच पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये की फीस देनी होगी. सीबीडीटी प्रमुख ने कहा, "पैन को आधार से जोड़ने के बारे में कई जागरूकता अभियान चलाए गए हैं और हमने इस समयसीमा को कई बार बढ़ाया है. अगर तय समय सीमा तक पैन को आधार नहीं जोड़ा जाता है, तो उस धारक को टेक्स का फायदा नहीं मिल पाएगा क्योंकि उसका पैन ही मार्च के बाद वैलिट नहीं रहेगा".

सीबीडीटी जारी कर चुका है सर्कुलर 
सीबीडीटी पिछले साल जारी एक सर्कुलर में यह साफ कर चुका है कि पैन कार्ड के इन-एक्टिव हो जाने के बाद संबंधित व्यक्ति को आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित सभी परिणामों का सामना करना होगा. इसमें इनकम टेक्स रिटर्न न दाखिल कर पाना और लंबित रिटर्न का प्रसंस्करण न हो पाने जैसी कंडीशन शामिल है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पैन को साझा पहचानकर्ता बनाने की बजट घोषणा कारोबारी जगत के लिए फायदेमंद साबित होगी. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया है कि सरकारी एजेंसियों की डिजिटल प्रणालियों में पैन को कारोबारी इदारे अब एक ज्वाइंट पहचानकर्ता के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे.

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