रेल यात्रियों को लगेगा बड़ा झटका, रात के समय सफर के दौरान नहीं कर पाएंगे यह काम
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रेल यात्रियों को लगेगा बड़ा झटका, रात के समय सफर के दौरान नहीं कर पाएंगे यह काम

इतना ही नहीं रेलवे में धूम्रपान से संबंधित नियमों को भी सख्त किया जा सकता है. बताया जा रहा है कि ट्रेन में ज्वलनशील चीजों को ले जाना रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत दंडनीय अपराध है. 

फाइल फोटो

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने ट्रेन में सफर करने वालों लाखों लोगों को बड़ा झटका दिया है. दरअसल कुछ ट्रेनों में आग लगने वारदातों के चलते रेलवे ने फैसला लिया है कि अब रात के समय में कोई भी मोबाइल या लैपटॉप चार्ज नहीं कर पाएगा. ट्रेन के सभी चार्जिंग प्वाइंट रात को बंद कर दिए जाएंगे. इंडियन रेलवे (Indian Railway) के वेस्टर्न जोन ने ये फैसला लिया है . 

खबरों के मुताबिक मोबाइल फोन और अन्य इलैक्ट्रानिक उपकरण के चार्जिंग प्वाइंट्स को रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक के लिए बंद कर दिया जाएगा. बताया जा रहा है कि यह फैसला एहतियात तौर पर लिया जाएगा. आग लगने की घटना के बाद वेस्टर्न जोन ने कहा है कि वह साल 2014 में जारी की गई एडवायजरी का सख्ती से पालन करेंगे.

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इतना ही नहीं रेलवे में धूम्रपान से संबंधित नियमों को भी सख्त किया जा सकता है. बताया जा रहा है कि ट्रेन में ज्वलनशील चीजों को ले जाना रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत दंडनीय अपराध है. जिसके तहत मुजरिम को तीन साल तक की जेल 1,000 रुपये या फिर दोनों का जुर्माना हो सकता है. इसके अलावा धारा 165 के तहत 500 रुपये भी बतौर जुर्माना देना पड़ सकता है.

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बता दें कि पिछले दिनों कुछ ट्रेनों में आग लगने की वजह रेलवे यह कदम उठाने पर मजबूर हुआ है. पिछली 13 मार्च को देहरादून जाने वाले शताब्दी एक्स्प्रेस में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई थी. इसके अलावा रांची स्टेशन पर एक मालगाड़ी के इंजन में भी आग लगने की वारदात सामने आई थी.

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