Home Ministry Action: कनाडा में बसा ख़ालिस्तान टाइगर फोर्स का अर्शदीप सिंह गिल आतंकी घोषित
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Home Ministry Action: कनाडा में बसा ख़ालिस्तान टाइगर फोर्स का अर्शदीप सिंह गिल आतंकी घोषित

Terrorist Arshdeep Singh Gill: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खालिस्तान टाइगर फोर्स के सहयोगी अर्शदीप सिंह गिल उर्फ ​​अर्श डल्ला को दहशतगर्द क़रार दे दिया है. अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श पर पंजाब में कई आपराधिक केस दर्ज हैं. 

Home Ministry Action: कनाडा में बसा ख़ालिस्तान टाइगर फोर्स का अर्शदीप सिंह गिल आतंकी घोषित

Terrorist Arshdeep Singh Gill: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खालिस्तान टाइगर फोर्स के सहयोगी अर्शदीप सिंह गिल उर्फ ​​अर्श डल्ला को दहशतगर्द क़रार दे दिया है. अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श पर पंजाब में कई आपराधिक केस दर्ज हैं. पिछले दिनों जगराओं के एक गांव में घर में घुसकर एक शख़्स का क़त्ल कर दिया गया था, इसकी ज़िम्मेदारी अर्शदीप ने अपने सर ली थी. 7 जनवरी को पुलिस ने अर्शदीप से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की थी. पुलिस ने अर्श डाला को मोस्ट वांटेड अपराधी क़रार दिया है. उस पर क़त्ल, किडनैपिंग और लूट से जुड़े दर्जनों मामले दर्ज हैं. पुलिस से बचने के लिए अर्शदीप कनाडा भाग गया है.

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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि लुधियाना में पैदा हुआ और इस वक़्त कनाडा में बसा गिल उर्फ अर्श डल्ला बड़े पैमाने पर नशीली चीज़ों और हथियारों की सीमापार से हो रही तस्करी में शामिल है. नोटिफिकेशन के मुताबिक़, वह प्रतिबंधित संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स (KTF) के साथ जुड़ा है. वो घोषित आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की ओर से आतंकी मॉड्यूल का संचालन करता है. वह पिछले एक हफ्ते में दहशतगर्द क़रार दिया गया पांचवां शख़्स है. ये तमाम दहशतगर्द पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान, सऊदी अरब और कनाडा जैसे देशों में बसे हैं.

अर्शदीप सिंह गिल कई मामलों में मुल्ज़िम 
अर्शदीप सिंह गिल उर्फ ​​अर्श डल्ला गिल ऐसे अनेक मामलों में मुल्ज़िम है, जिन्हें NIA ने दर्ज किया है और जिनकी एजेंसी जांच कर रही है. इनमें लोगों को टारगेट करके इनकी हत्या करना, आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए जबरन वसूली, क़त्ल की कोशिश, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना और पंजाब के अवाम के बीच दहशत पैदा करना शामिल हैं. गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक़, केंद्र सरकार का मानना है कि गिल दहशतगर्दी में शामिल है और इसलिए उसे विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (रोकथाम) क़ानून, 1967 के तहत दहशतगर्द क़रार दिया गया है.

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