Arvind Kejriwal Verdict: CM केजरवील की किस्मत का SC सुनाएगा आज फैसला, जानें मामला
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Arvind Kejriwal Verdict: CM केजरवील की किस्मत का SC सुनाएगा आज फैसला, जानें मामला

Arvind Kejriwal Verdict: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आज जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने वाला है. बता दें, केजरीवाल को पबले ईडी और फिर सीबीआई ने गिरफ्तार किया था.

Arvind Kejriwal Verdict: CM केजरवील की किस्मत का SC सुनाएगा आज फैसला, जानें मामला

Arvind Kejriwal Verdict: सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार, 13 सितंबर को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाने वाला है. इन याचिकाओं में उन्होंने आबकारी नीति मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टिगेशन के जरिए उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है.

आज साढे दस बजे फैसला

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है और अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई 13 सितंबर की कॉज लिस्ट के मुताबिक, जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ सुबह 10.30 बजे फैसला सुनाएगी. इस पीठ में जस्टिस उज्जल भुइयां भी शामिल हैं, जिन्होंने 5 सितंबर को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

दो याचिकाएं की थी दायर

अरविंद केजरीवाल ने संघीय जांच एजेंसी के जरिए दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में जमानत देने से इनकार करने और सीबीआई के जरिए उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं. आम आदमी पार्टी कनवीनर को सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया था.

हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती

अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के 5 अगस्त के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें भ्रष्टाचार के मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया था. हाई कोर्ट ने केजरीवाल को मामले में जमानत की मांग के लिए निचली अदालत में जाने की भी छूट दी थी.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी कथित आबकारी नीति "घोटाले" से जुड़ा एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामला दर्ज किया है. इस मामले के सिलसिले में ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था.

सीबीआई और ईडी के मुताबिक, आबकारी नीति में संशोधन करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया. 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी.

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