FIR Against Rahul: पार्लियामेंट में धक्का मुक्की मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है. इस मामले में अब कांग्रेस का बयान आया है और उन्होंने इसे इज्जत की बात करार दिया है.
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FIR Against Rahul: कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि संसद में धक्का मुक्की के सिलसिले में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर और कुछ नहीं बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बीआर अंबेडकर पर टिप्पणी के खिलाफ उनके कड़े विरोध के जवाब में "ध्यान भटकाने की रणनीति" है.
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बाबासाहेब की विरासत की रक्षा करने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज करना “सम्मान की बात” है. वेणुगोपाल ने लिखा,"श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ एफआईआर कुछ और नहीं बल्कि गृह मंत्री के खिलाफ उनके कड़े विरोध के जवाब में ध्यान भटकाने की एक रणनीति है.
उन्होंने आगे कहा कि राहुल जी पहले से ही भाजपा के राजनीतिक प्रतिशोध के कारण 26 एफआईआर का सामना कर रहे हैं और यह नई एफआईआर उन्हें या कांग्रेस को जातिवादी आरएसएस-भाजपा शासन के खिलाफ खड़े होने से नहीं रोक पाएगी..
इसके अलावा, उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि दिल्ली पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसदों की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की है, लेकिन कांग्रेस की महिला सांसदों की शिकायत पर ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है. उन्होंने आगे पूछा दिल्ली पुलिस ने उन भाजपा नेताओं के खिलाफ कांग्रेस की महिला सांसदों के जरिए दर्ज प्राथमिकी पर कार्रवाई क्यों नहीं की जिन्होंने उन पर शारीरिक हमला किया था?
दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को संसद भवन में हुई हाथापाई के सिलसिले में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें दो भाजपा सांसद घायल हो गए थे. भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन पर संसद परिसर में हाथापाई के दौरान "शारीरिक हमला और उकसावे" का आरोप लगाया गया था, तथा उन पर हत्या की कोशिश और अन्य आरोपों के तहत अभियोग चलाने की मांग की गई थी.
भाजपा सांसद हेमंग जोशी ने संसद मार्ग पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. इस मौके पर भाजपा के अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज भी मौजूद थे.
कांग्रेस ने भी उसी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि भाजपा नेताओं ने उनके प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ दुर्व्यवहार किया और उनके खिलाफ "हमला, गंभीर चोट और मारपीट" की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की.