Asaduddin Owaisi Threat Call: AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि उन्हें कथित तौर पर धमकी भरे कॉल आ रहे हैं. उनकी इसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन से की है.
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Asaduddin Owaisi Threat Call: हाल ही में बाहुबली मुख्तार अंसारी की मौत हो गई. इसके बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी उनके परिवार वालों से मिलने उनके घर गए. ओवैसी का कहना है कि जब से वह मुख्तार के परिवार वालों से मिल कर आए हैं तब से उनके पास धमकी भरे कॉल आ रहे हैं. उन्होंने शुक्रवार को भारत के चुनाव आयोग (ECI) से कहा है कि उनके पास आ रहे कथित धमकी भरे कॉल की निगरानी करें.
ओवैसी भड़के
असदुद्दीन ओवैसी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "देश में जो माहौल बना है, वह उन्हें ऐसी बातें कहने की ताकत दे रहा है. हम तब तक जीवित रहेंगे जब तक यह किस्मत में है और कोई भी यहां हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है. हम ECI से स्थिति पर नजर रखने की अपील करते हैं." मुख्तार अंसारी की मौत के बाद, असदुद्दीन ओवैसी ने गैंगस्टर से राजनेता बने मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि दी और इस हफ्ते की शुरुआत में गाजीपुर में उनके परिवार वालों से मिलने उनके घर गए थे.
मुख्तार अंसारी के परिवार के साथ
ओवैसी ने कहा, "आज हम मृतक मुख्तार अंसारी के घर गए और उनके परिवार को श्रद्धांजलि दी. इस कठिन वक्त में हम उनके परिवार, सपोर्टरों और प्रियजनों के साथ खड़े हैं." गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को शनिवार को गाजीपुर के काली बाग कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया. उनके पार्थिव शरीर को उनके माता-पिता की कब्र के पास दफनाया गया. मुख्तार अंसारी का गुरुवार को उत्तर प्रदेश के बांदा के एक अस्पताल में निधन हो गया. हालांकि, उनके परिवार ने दावा किया कि उन्हें "भोजन में जहर दिया गया था."
ऐसे हुई मुख्तार अंसारी की मौत
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कहा गया कि अंसारी की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई. इस बीच, तीन सदस्यीय टीम का गठन किया गया है जो अंसारी की मौत की मजिस्ट्रेटी जांच करेगी. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बांदा ने न्यायिक जांच के संबंध में आदेश जारी किए. अप्रैल 2023 में, एमपी-एमएलए अदालत ने मुख्तार अंसारी को भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के लिए दोषी ठहराया और 10 साल कैद की सजा सुनाई. 1990 में हथियार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जाली दस्तावेजों के उपयोग से संबंधित एक मामले में उन्हें 13 मार्च, 2024 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.