Baghpat Mosque: बाग़पत में 50 साल पुरी मस्जिद को हटाने के हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं. आरोप है कि इस मस्जिद के आसपास के इलाके को कब्जाया गया, ताकि मस्जिद को बड़ा किया जा सके.
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Baghpat Mosque: बाग़पत में अवैध बनी मस्जिद को गिराने के आदेश दिए गए हैं. आरोप है कि 50 साल पुरानी बनी यह मस्जिद तालाब को कब्जा कर बनाई गई है. बागपत के खामपुर गांव का यह पूरा मामला है. याचिकाकर्ता का कहना है कि इस मामले को दबा दिया गया और तलाब मस्जिद के नीचे ही दफ्न रहा. मुस्लिम शिकायतकर्ता की अर्जी के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.
इस मामले में शिकायतकर्ता गुलशार का कहना है कि उसने तीन तालाबों पर कब्जें की शिकायत की थी. लेकिन, कार्रवाई केवल एक पर ही की जा रही है. गुलशार का कहना है कि वह पिछले पांच सालों से तालाबों से अतिक्रमण हटवाने का काम कप रहे हैं और उन्हें इस दौरान कई धमकियां भी मिली है और कई बार अफसरों ने उनके साथ बदसलूकी भी की है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुलशार ने इल्जाम लगाया कि उन्होंने कई बार शिकायत की इसके बाद भी राजस्व विभाग के अफसरों तालाब से कब्जा नहीं हटवाया. अफसरों की कार्यशैली से परेशान होकर गुलशार ने हाई कोर्ट में शिकायत दर्ज की थी. इसके बाद ही कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं.
गुलशार ने बताया कि यह मस्जिद 50 साल पुरानी है, जो काफी छोटी है, साल 2005 में आसपास की जमीन पर भी कब्जा करने की कोशिश की गई और चंदा इकट्ठा किया गया. इसके बाद इस मस्जिद को बढ़ा देने के लिए नीव रखी गई, और कब्जा कर लिया गया. रिपोर्ट के मुताबिक गुलशार का कहना है कि मस्जिद के साथ तालाब पर कई मकान भी बने हुए हैं.