होम मिनिस्ट्री के ज़रिए नोटिफिकेशन के मुताबिक, इस कानून के प्रावधान 27 अप्रैल से लागू हो गए हैं.
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बुधवार को राजधानी दिल्ली में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 (National Capital Territory of Delhi Amendment Act) को लागू कर दिया गया है. कहा जा रहा है कि इसके लागू होने के बाद दिल्ली का मतलब उपराज्यपाल हो जाएगा.
होम मिनिस्ट्री के ज़रिए नोटिफिकेशन के मुताबिक, इस कानून के प्रावधान 27 अप्रैल से लागू हो गए हैं. इसके तहत दिल्ली की विधानसभा का कामकाज भारतीय संसद की तरह होगा और दिल्ली सरकार (Delhi Government) को अब कोई भी कार्यकारी फैसला लेने से पहले उपराज्यपाल (LG) की मंजूरी लेनी होगी.
विधानसभा की समितिओं को राज्य से जुड़े मामलों को समझने और सुझाव देने की ताकत होगी, लेकिन उसको लेकर वो नए नियम नहीं बना पाएंगी. भारतीय संसद की समितियां भी सुझाव दे सकती है लेकिन नए कानून नहीं बना सकती.
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बता दें कि संसद ने इस कानून को पिछले महीने पास किया था. लोकसभा ने 22 मार्च को और राज्य सभा ने 24 मार्च को इसको मंजूरी दी थी.
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