राहुल गांधी को मिली राहत; सुल्तानपुर MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में दी जमानत
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राहुल गांधी को मिली राहत; सुल्तानपुर MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में दी जमानत

Rahul Gandhi In Sultanpur Court : कांग्रेस एमपी राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उन्हें 2018 के एक मामले में अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने पर दायर मानहानि केस में अदालत से जमानत मिल गई है. 

 

राहुल गांधी को मिली राहत; सुल्तानपुर MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में दी जमानत

Rahul Gandhi Defamation Case Update: सुल्तान जिले की एमपी-एमएलए अदालत से कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने पर दायर मानहानि के मामले में मंगलवार को कांग्रेस एमपी राहुल गांधी को जमानत दे दी. राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि राहुल MP-MLA अदालत के जस्टिस योगेश यादव के सामने पेश हुए और 'बेल बॉण्ड' भरने के बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी. कांग्रेस की 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के तहत अपने पूर्व पार्लियामानी इलाके अमेठी में सोमवार को रात में ठहरने के अगले ही दिन राहुल गांधी, अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सुल्तानपुर की सांसद-विधायक अदालत में हाजिर हुए.

अदालत ने 'बेल बॉण्ड' भरने के बाद उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लीडर विजय मिश्रा ने कांग्रेस नेता के खिलाफ 4 अगस्त 2018 को मानहानि का मुकदमा दायर कराया था. इसमें उन्होंने इल्जाम लगाया कि 8 मई 2018 को कर्नाटक असेंबली इलेक्शन के दौरान बेंगलुरु में हुए एक प्रोग्राम में राहुल गांधी ने बीजेपी के उस वक्त के कौमी सद्र और मौजूदा समय में केंद्रीय गृह मंत्री को हत्या का "अभियुक्त" कहा था. शिकायतकर्ता ने कांग्रेस सांसद की उस टिप्पणी का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि ईमानदार और साफ सियासत में भरोसा करने का दावा करने वाली बीजेपी के सद्र कत्ल के एक मामले में आरोपी हैं. जब राहुल गांधी ने यह टिप्पणी की थी,  उस वक्त अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे.

 इसके पहले मीडिया से बातचीत में बीजेपी लीडर विजय मिश्रा ने कहा, राहुल गांधी ने अमित शाह के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया था. उसे लेकर हमने एक केस दाखिल किया था. उन्‍होंने कहा, बीजेपी मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है. ऐसी पार्टी के राष्‍ट्रीय अध्यक्ष के लिए नाजेबा बातें कहना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि इससे हमें काफी ठेस पहुंची. जिसके बाद हमारे वर्कर्स ने दबाव बनाया और हमने मुकदमा दर्ज कराया. विजय मिश्रा ने कहा, अदालत ने कई बार उनको समन जारी किया. उन्होंने उसको नजर अंदाज किया. बता दें कि, मंगलवार की सुबह 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा'  कुछ देर के लिए प्रभावित हुई, क्योंकि राहुल गांधी, सुल्तानपुर की एक अदालत में पेश होने पहुंचे थे.

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