Ayodhya Mosque Construction: मस्जिद निर्माण के लिए कई विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी है, लेकिन वहां का सड़क मार्ग संकड़ा होने के कारएा कई सरकारी विभाग अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से मना कर रहे हैं.
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अयोध्याः अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेज रफ्तार से जारी है, लेकिन उसी जिले में संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र न मिलने की वजह से अयोध्या में मस्जिद (Mosque) बनाने का काम शुरू नहीं हो पा रहा है. उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड (Sunni Central Waqf Board) द्वारा गठित ‘इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन’ (Indo Islamic Cultural Foundation) व अयोध्या मस्जिद ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन ने शुक्रवार को बताया कि अयोध्या विकास प्राधिकरण ने 15 जुलाई को अग्निशमन सेवा, नागरिक उड्डयन, अयोध्या नगर निगम, सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला प्रशासन सहित संबंधित विभागों को पत्र जारी कर मस्जिद निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने को कहा था.
अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया
हुसैन ने कहा कि अब तक न किसी विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है, और न ही विभागीय अफसरों द्वारा मौके पर निरीक्षण किया गया है. हालांकि, सिर्फ अग्निशमन विभाग द्वारा निरीक्षण किया गया है. प्रस्तावित मस्जिद और वहां बनने वाले अस्पताल की ऊंचाई के नजरिए से यह जरूरी है कि संपर्क मार्ग 12 मीटर चौड़ा हो, जबकि दोनों मौजूदा संपर्क सड़क की चौड़ाई छह मीटर से ज्यादा नहीं है. हुसैन ने बताया कि मुख्य पहुंच मार्ग की चौड़ाई सिर्फ चार मीटर है, और पहुंच मार्ग संकरा होने की वजह से दमकल विभाग ने भी निर्माण पर अनापत्ति देने से इनकार कर दिया है.
इस वजह से रोकी गई अनापत्ति प्रमाण पत्र
मुख्य अग्निशमन अधिकारी आर के राय ने बताया कि संपर्क मार्ग की चौड़ाई कम होने की वजह से अग्निशमन विभाग ने अयोध्या मस्जिद परियोजना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र को रोक दिया है. हमने इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन को एक पत्र जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल तभी जारी किया जा सकता है, जब सड़क की चौड़ाई 12 मीटर हो.’’
12 मीटर चौड़ी सड़क बनाने की मांग
हुसैन ने कहा, “हम उत्तर प्रदेश सरकार और अयोध्या प्रशासन से अपील करते हैं कि वहां पर 12 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण किया जाए ताकि जल्द से जल्द मस्जिद बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा सके. इसमें मस्जिद के अलावा अस्पताल, रसोई और अनुसंधान केंद्र भी बनना है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उप्र सरकार के निर्देश पर अयोध्या प्रशासन द्वारा यह जमीन दी गई है.
धन्नीपुर गांव में बन रही है मस्जिद
सुप्रीम कोर्ट ने नौ नवंबर 2019 को अयोध्या मामले में अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि अयोध्या में एक प्रमुख स्थान पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए पांच एकड़ जमीन दी जानी चाहिए. तत्कालीन अयोध्या प्रशासन द्वारा यहां से करीब 27 किलीमीटर दूर सोहावल तहसील के धन्नीपुर गांव में मस्जिद के लिए जमीन आवंटित की गई थी.
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