Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam1182047

ज्ञानवापी श्रृंगार मामले में कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला, कमिश्नर बदलने पर कही ये बात

अदालत ने अजय मिश्रा के साथ सहायक कमिश्नर के रूप में विशाल सिंह को नियुक्त किया है. अदालत ने कहा कि कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे. अदालत में सुनवाई खत्म होने के बाद एक वकील ने मीडिया से बताया कि अदालत ने 17 मई तक सर्वे का काम पूरा करने को कहा है. 

gyanwapi mosque
gyanwapi mosque

Gyanvapi Mosque Case Verdict: वाराणसी में मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले में आज यानी गुरूवार को सुनावाई हुई है. सुनवाई के दौरान अदालत ने तमाम तथ्यों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है. अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे. 

अदालत ने अजय मिश्रा के साथ सहायक कमिश्नर के रूप में विशाल सिंह को नियुक्त किया है. अदालत ने कहा कि कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे. अदालत में सुनवाई खत्म होने के बाद एक वकील ने मीडिया से बताया कि अदालत ने 17 मई तक सर्वे का काम पूरा करने को कहा है. 

यह भी पढ़ें: Chhachh Benefits: गर्मियों में पुरुष जरूर करें छाछ का इस्तेमाल, चौंका देंगे इसके फायदे

Add Zee News as a Preferred Source

बताया जाता है कि अदालत ने कहा है कि सर्वे का काम सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पूरा कर लिया जाए. अदालत ने निर्देश दिया है कि कोर्ट कमिश्नर 17 मई को अपनी रिपोर्ट सौंपे. अदालत ने यह भी कहा कि सर्वे स्थानीय प्रसाशन की मदद से यह सर्वे कराया जाए. अदालनत ने कहा कि सर्वे की कार्रवाई के दौरान दोनों में से अगर कोई भी कमिश्नर एबसेंट रहा तो भी कार्रवाई होगी. 

इससे पहले बुधवार यानी 11 मई को वाराणसी की सिविल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी हुई थी. इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इसके बाद आज यानी 12 मई को अदालत ने अपना फैसला सुनाया है.

 

TAGS

Trending news