5 दिन और बढ़ी मनीष सिसोदिया की ईडी रिमांड, लेकिन कोर्ट ने दी ये इजाजत
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5 दिन और बढ़ी मनीष सिसोदिया की ईडी रिमांड, लेकिन कोर्ट ने दी ये इजाजत

Manish Sisodia: इस दौरान अदालत ने इजाजत दी कि वह अपने परिवार के खर्च के लिए 40 हजार और 45 हजार के चेक साइन कर सकते हैं. 

 

5 दिन और बढ़ी मनीष सिसोदिया की ईडी रिमांड, लेकिन कोर्ट ने दी ये इजाजत

Manish Sisodia: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत ने उनकी ईडी रिमांड 5 दिन के लिए बढ़ा दी है. यह मामला दिल्ली में शराब नीति घोटाला से जुड़ा हुआ है. इस दौरान अदालत ने इजाजत दी कि वह अपने परिवार के खर्च के लिए 40 हजार और 45 हजार के चेक साइन कर सकते हैं. 

इससे पहले 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने शराब नीति घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी इसी मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए अदालत में अर्जी डाली थी लेकिन उनकी अर्जी की सुनवाई को 21 मार्च तक के लिए टाल दिया गया था. 

पिछली सुनवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष सीबीआई जज एमके नागपाल ने सिसोदिया को 17 मार्च को दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश होने का आदेशि दिया था. ईडी ने उनकी 10 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की थी. 

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ईडी की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील ने कहा कि शराब नीति कुछ बड़ी संस्थाओं को लाभ देने के लिए बनाई गई थी. 30 प्रतिशत शराब कारोबार संचालित करने के लिए सबसे बड़े घोटालों में से एक बनाया गाय था. 

ईडी ने इल्जाम लगाया कि शराब पीने और दूसरी चीजों की कानूनी उम्र को कम करने जैसी आबकारी नीति में रेस्तरां को छूट दी गई थी.

सिसोदिया की ओर से पेश हुए वकील दयान कृष्णन ने कहा कि जमानत के लिए बहस करनी थी, उन्हें ईडी की ओर से एक बार भी तलब नहीं किया गया. वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने भी सिसोदिया का प्रतिनिधित्व किया और कहा था कि "इन दिनों यह केवल एक फैशन है कि वह (एजेंसियां) गिरफ्तारी को अधिकार के रूप में लेती हैं".

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