दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली जमानत
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दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली जमानत

Arvind Kejriwal Gets Bail: सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक लाख रुपये के मुचलके पर नियमित जमानत दे दी है.  विशेष न्यायाधीश बिंदू ने साफ किया कि जमानत आदेश पर कोई रोक नहीं है. कोर्ट के इस फैसले के बाद आप नेता एक लाख रुपये के मुचलके पर शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं.

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली जमानत

Arvind Kejriwal Gets Bail: दिल्ली के सीएम व आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत मिली है.  दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक लाख रुपये के मुचलके पर नियमित जमानत दे दी है. इससे पहले लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी. हालांकि, बाद में उन्हें फिर से जेल जाना पड़ा था.

प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत से जमानत बांड स्वीकार करने के लिए 48 घंटे का समय देने का अनुरोध किया ताकि आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जा सके. हालांकि, विशेष न्यायाधीश बिंदू ने साफ किया कि जमानत आदेश पर कोई रोक नहीं है. कोर्ट के इस फैसले के बाद आप नेता एक लाख रुपये के मुचलके पर शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं. वहीं, इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय हायर कोर्ट का रुख कर सकती है.

कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के वकील कल संबंधित जज के सामने जमानत बांड के लिए आवेदन कर सकते हैं. न्यायाधीश बिंदू ने दो दिन तक मामले की सुनवाई के बाद आज फैसला सुरक्षित रख लिया था.

सुनवाई के दौरान केंद्रीय वित्तीय अपराध से लड़ने वाली एजेंसी (ED) ने अरविंद केजरीवाल को अपराध की कथित आय और सह-अभियुक्तों से जोड़ने की मांग की थी, जबकि बचाव पक्ष ने दावा किया था कि अभियोजन पक्ष के पास आप नेता को दोषी ठहराने के लिए कोई सबूत नहीं है.

ED ने कोर्ट को कहा
ईडी ने कोर्ट को बताया था कि 7 नवंबर, 2021 को गोवा में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल ग्रैंड हयात होटल में रुके थे, जिसके बिल का भुगतान चनप्रीत सिंह ने किया था. इस बिल पर गोवा में AAP के फंड का प्रबंधन करने का इल्जाम है.

ईडी ने कोर्ट को बताया था, "(होटल को) दो किस्तों में ₹1 लाख का भुगतान किया गया था. इसका भुगतान चनप्रीत सिंह (सह-अभियुक्त) ने अपने बैंक खाते से किया था. चनप्रीत वह व्यक्ति है, जिसने अलग- अलग कूरियर ( अंगड़िया ) से ₹45 करोड़ प्राप्त किए थे." 

क्या है अंगड़िया?
अंगड़िया सिस्टम  भारत में एक अनौपचारिक वित्तीय नेटवर्क है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से धन और आभूषण और हीरे जैसी मूल्यवान वस्तुओं के तेजी से एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए किया जाता है, खासतौर पर व्यवसाय और व्यापार क्षेत्रों में.  यह सिस्टम आम तौर पर मुंबई और गुजरात में आभूषण व्यवसाय में प्रचलित है.

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