Oxygen Shortage in Delhi: कोरोना वायरस (Coronavirus) के मामलों में उछाल के बीच कौमी दारुल हूकमत दिल्ली के करीब सारे अस्पताल ऑक्सीजन की कमी (Delhi Oxygen Shortage) का सामना कर रहे हैं.
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नई दिल्ली: दारुल हूकमत दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी (Delhi Oxygen Shortage) पर मंगलावार को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सुनावई की. इस दौरान दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने मरकज़ी हुकूमत को सख्त फटकार लगाई है. अदालत ने कहा है कि दिल्ली में लोग मर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये मजाक है. आप आंखें बंद कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं बंद कर सकते हैं. ये बहुत अफसोसनाक बात है.
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत को येकीनी बनाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, दिल्ली को ऑक्सीजन की मुनासिब फराहमी की जाए. अदालत मरकज़ी हुकूम से कहा है कि अगर फिलहाल महाराष्ट्र में अभी ऑक्सीजन को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है तो उसे दिल्ली में इस्तेमाल किया जा सकता है.
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दरअसल, सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि अभी भी हमें 590MT ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, जिस सबब मौतों में काफी इज़ाफा हो रहा है. इस पर मरकज़ी हुकूमत की तरफ से ASG ने कहा कि दिल्ली सरकार को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए. इस पर हाइ कोर्ट ने नाराजगी जताई और मरकज़ को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, 'यह बयानबाजी नहीं है. क्या सच नहीं है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की मुनासिब फराहमी नहीं हो पा रही है. आप इतने बेहिस कैसे हो सकते हैं. आप अंधे हो सकते हैं, हम नहीं हैं.'
सुनवाई के दौरान अदालत ने मरकज़ी हुकूमत को सहाह दी कि वह कोकोना को काबू में करने के लिए IIT और IIM के महिरीन से मदद हासिल कर सकती है. अदालत ने कहा कि हुकूमत के पास जो भी बेड़ा है, उसे ज्यादा से ज्यादा गुंजाइश के साथ इस्तेमाल करें.
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