दिल्ली तशद्दुद पर हाईकोर्ट ने कहा, "एक और 1984 नहीं होने देंगे"
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दिल्ली तशद्दुद पर हाईकोर्ट ने कहा, "एक और 1984 नहीं होने देंगे"

समाअत के दौरान अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के वीडियो भी चलाए गए. अदालत ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि क्या उन्होंने भाजपा के इन लीडरों के खिलाफ़ कोई कार्रवाई की है

फाइल फोटो...

नई दिल्ली: दिल्ली तशद्दुद को लेकर आज समाअत के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त तबसिरा किया है और कहा है कि अब एक और 1984 नहीं होने देंगे. दिल्ली तशद्दुद पर सख्त क़दम उठाने की ज़रूरत है. लोगों को भरोसा होना चाहिए कि वो में महफूज़ हैं.

बता दें कि मुल्क के दारुलहुकूमत दिल्ली में शहरियत तरमीमी कानून (CAA) और NRC के लेकर मुज़ाहिरे हो रहे हैं और कुछ मकामात पर ये मुज़ाहिरे पुर-तशद्दुद हो चुके हैं. CAA मुखालिफ और हिमायतियों के दरमियान हुए तशद्दुद में अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है. अब इस मामले की समाअत दिल्ली हाई कोर्ट में हुई है. 

जिस पर समाअत के दौरान अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के वीडियो भी चलाए गए. अदालत ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि क्या उन्होंने भाजपा के इन लीडरों के खिलाफ़ कोई कार्रवाई की है, तो इसके जबाव में पुलिस ने जवाब दिया कि उन्होंने यह वीडियो देखे ही नहीं हैं. जिसके बाद हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि यह परेशान करने वाली बात है कि दिल्ली पुलिस ने अब तक ये वीडियो नहीं देखे हैं. जिसके बाद हाईकोर्ट हुक्म दिया कि उन वीडियो को कोर्टरूम में ही चलाया जाए और पुलिस से उन वीडियो देखने को कहा. अदालत ने सालिस्टर जनरल तुषार महता को भी कहा कि वो कमिश्नर को सलाह दें कि उन्हें क्या एक्शन लेना चाहिए. 

बता दें कि वकील फज़ल अब्दाली और नबीला हसन ने यह अर्ज़ी दाखिल की है और कहा है कि 22 फरवरी को क़रीब 500 के करीब लोग जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पहुंचे, जहां पर महिलाएं शहरियत तरमीमी कानून (CAA) के खिलाफ़ पुरअमन मुज़ाहिरा कर रही थीं. इसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि 23 फरवरी को भाजपा लीडर कपिल मिश्रा ने मौजपुर मेट्रो स्टेशन के पास CAA की हिमायत में रैली निकाली और भड़काऊ व काबिले ऐतराज़ बयान दिए और इस से मुतअल्लिक उन्होंने  सोशल मीडिया पर भी एक वीडियो ट्वीट की.

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