अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह बताए कि कौन ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित कर रहा है. साथ ही अदालत ने यह भी कहा, "हम उस व्यक्ति को लटका देंगे, हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे."
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नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) आक्सीजन सप्लाई को लेकर सख्त है. अदालत ने शनिवार को कहा कि अगर केंद्र, राज्य या स्थानीय प्रशासन का कोई अधिकारी ऑक्सीजन की आपूर्ति में अड़चन पैदा कर रहा है तो "हम उस व्यक्ति को लटका देंगे."
जस्टिस विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की बैंच की तरफ से उक्त टिप्पणी महाराजा अग्रसेन अस्पताल (maharaja agrasen hospital) की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आई है. अस्पताल ने शदीद तौर पर बीमार कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी को लेकर उच्च न्यायालय का रुख किया है.
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अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह बताए कि कौन ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित कर रहा है. साथ ही अदालत ने यह भी कहा, "हम उस व्यक्ति को लटका देंगे, हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे." अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह स्थानीय प्रशासन के ऐसे अफसरों के बारे में केंद्र को भी बताए ताकि वह उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके.
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बता दें कि इससे पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट ऑक्सीजन को लेकर केंद्र सरकार पर सख्त हुआ था. मैक्स अस्पताल के द्वारा दाखिल की गई याचिका पर अदालत ने कहा था,'फिलहाल हो रही ऑक्सीजन की सप्लाई दिल्ली की मांग के लिहाज से काफी नहीं है. कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन मौजूद हो. ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है. जैसे भी हो केंद्र सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई यकीनी बनाए.'
इतना ही नहीं अदालत ने फटकार लगाते हुए कहा था कि सरकार ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई का अंदाजा क्यों नहीं है? कोर्ट ने कहा कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन अस्पतालों में भेजने के लिए रोड पर डेडिकेटेड कॉरीडोर बनाए जाएं. अगर यह संभव नहीं हो सके तो एयरलिफ्ट किया जाए.
(इनपुट: भाषा)
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