ऑक्सीजन को लेकर केंद्र पर सख्त हुआ HC, कहा- जैसे भी हो सरकार सप्लाई यकीनी बनाए
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ऑक्सीजन को लेकर केंद्र पर सख्त हुआ HC, कहा- जैसे भी हो सरकार सप्लाई यकीनी बनाए

अदालत ने कहा कि मामले बेहद गंभीर है, आज मैक्स अस्पताल अपनी समस्याएं लेकर आया कल और भी अस्पताल आएंगे. 

फाइल फोटो

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने आज एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द कोरोना मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाए. यह याचिका ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे मैक्स अस्पताल (Max Hospital) ने दाखिल की थी. याचिका पर फौरी तौर पर सुनवाई भी हुई. सुनवाई के दौरान अस्पताल ने अदालत को हालात से रूबरू कराया. 

अदालत ने कहा कि मामले बेहद गंभीर है, आज मैक्स अस्पताल अपनी समस्याएं लेकर आया कल और भी अस्पताल आएंगे. कोर्ट ने कहा,'फिलहाल हो रही ऑक्सीजन की सप्लाई दिल्ली की मांग के लिहाज से काफी नहीं है. कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन मौजूद हो. ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है. जैसे भी हो केंद्र सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई यकीनी बनाए.'

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कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई का अंदाजा क्यों नहीं है? कोर्ट ने कहा कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन अस्पतालों में भेजने के लिए रोड पर डेडिकेटेड कॉरीडोर बनाए जाएं. अगर यह संभव नहीं हो सके तो एयरलिफ्ट किया जाए. 

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इतना ही नहीं अदालतन ने यह भी कह दिया कि सरकार औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई पर तुरंत रोक लगाई जाए. अदालत ने कई उद्योगों खासकर स्टील इंडस्ट्री को भी निर्देश दिया कि वे ऑक्सीजन की पैदावारी करके अस्पतालों के लिए उपलब्ध कराएं.

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