ये है वक्फ विधेयक पर अपनी राय देने का आसान तरीका; बस QR कोड करें स्कैन
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ये है वक्फ विधेयक पर अपनी राय देने का आसान तरीका; बस QR कोड करें स्कैन

Waqf Amendment Bill: संयुक्त संसदीय समिति (JPC) ने आम लोगों से वक्फ संशोधन विधेयक पर आम लोगों से उनकी राय मांगी है. यहां हम बता रहे हैं कि आप कैसे वक्फ संशोधन विधेयक पर अपनी राय दे सकते हैं.

ये है वक्फ विधेयक पर अपनी राय देने का आसान तरीका; बस QR कोड करें स्कैन

Waqf Amendment Bill: वक्फ कानून में बदलाव के लिए लिए 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में बिल पेश किया गया. लेकिन इस पर कई मुस्लिम नेताओं और विपक्षी सांसदों ने अपना विरोध दर्ज कराया. उनका कहना था कि यह विधेयक मुसलमानों से बात किए बिना पेश किया गया है. इसके बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेज दिया गया. इस समिति ने इस विधेयक पर आम लोगों, गैर-सरकारी संगठनों और विशेषज्ञों से भी सुझाव मांगा है. ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि आप अपनी राय समिति के पास कैसे भेज सकते हैं.

इस तरह JPC को भेजें राय
कोई भी शख्स वक्फ विधेयक पर अपनी राय दे सकता है. इसके लिए वेबसाइट (https://waqfbill2024.com) पर जाना होगा. इस पर जाकर आप अपनी राय दे सकते हैं. आप नीचे दिए गए QR Code को स्कैन करके भी अपनी राय दे सकते हैं. जब आप गूगल लेंस से QR स्कैन करेंगे तो एक भी यही सेम पेज खुलेगा. आप अपनी मेल से परमिशन देंगे, इसके बाद आप सेंड का बटन दबा देंगे. इसके बाद वक्फ संशोधन विधेयक पर आपकी राज JPC को पहुंच जाएगी. 

QR से राय
अगर आपक वक्फ संशोधन विधेयक पर अपनी राय रखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले नीचे दिए गए QR को स्कैन करें. या (https://waqfbill2024.com) लिंक पर जाएं.

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मेल करें
इसके बाद आप आप यहां अपना नाम दर्ज करें. इसके नीचे सेंड बटन पर क्लिक करें. आप सीधे अपने मेल पर चले जाएंगे. मेल से परमिशान देने के बाद आप सेंड पर क्लिक कर दें. आपका मेल JPC के पास पहुंच जाएगा. याद रहे कि दिया गया लिंक और QR Code इस विधेयक को खारिज (Reject) करने के लिए है. 

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क्या है वक्फ?
आपको बता दें कि 'वक्फ बोर्ड' अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन, एक सांविधिक निकाय है. इसका काम वक्फ प्रॉपर्टी जिसे मुसलमान दान कर देते हैं, उसकी जानकारी रखता है. 

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नए विधेयक में क्या है?
नए विधेयक में ये प्रावधान है कि वक्फ बोर्ट में गैर मुसलमानों को शामिल किया जाए. इसके साथ ही इसके अधिकार जिला अधिकारी को दिए जाएं. मुसलमान और विपक्षी सांसद इसकी मुखालफत कर रहे हैं.

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