महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार रात 8 बजे से 1 मई तक राज्य में लॉकडाउन का ऐलान किया है. इस दौरान सरकार ने बेहद सख्त नियम लागू किए हैं.
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नई दिल्ली: कोरोना वायरस महामारी के चलते राजधानी दिल्ली के बाद महाराष्ट्र में लॉकडाउन का एलान कर दिया गया है. महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार रात 8 बजे से 1 मई तक राज्य में लॉकडाउन का ऐलान किया है. इस दौरान सरकार ने बेहद सख्त नियम लागू किए हैं.
राज्य में अब बिना की खास वजह के घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी. घर से बाहर निकलने के लिए अब लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी (LDA) से इजाज़त लेनी होगी. सरकारी की तरफ से जारी किए गए नियमों को तोड़ने वाले को 50 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा.
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इस दौरान सरकारी दफ्तरों में सिर्फ15 फीसद कर्मचारियों के साथ काम किया जाएगा. इससे पहले ये 50 फिसदी था. वहीं शादी में भी सिर्फ 25 लोगों के ही शामिल होने की इजाज़त होगी. शादी का प्रोग्राम सिर्फ दो घंटे तक तक के लिए किया जा सकेगा.
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सरकारी बसों में भी सिर्फ 50 फीसदी सवारी ही बैठ सकेंगे, खड़े रहकर सफर करने पर रोक रहेगी. लोकल ट्रेन से सफर करने के लिए भी जरूरत बतानी होगी. लोकल ट्रेन में बेहद जरूरी काम से जुड़े लोग या मेडिकल इमरजेंसी में उसके डॉक्यूमेंट दिखाकर ही मिलेगा टिकट.
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