हिंदू-मुस्लिम शादी में आया मोड़; लड़की-लड़के की सुरक्षा को लेकर HC ने उठाया बड़ा कदम
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हिंदू-मुस्लिम शादी में आया मोड़; लड़की-लड़के की सुरक्षा को लेकर HC ने उठाया बड़ा कदम

Madhya Pradesh Marriage: मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक मुस्लिम शख्स हिंदू लड़की से प्यार करके शादी करना चाहता है. लेकिन हिंदूवादी संगठन इसमें अड़चन पैदा कर रहे हैं. ऐसे में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दोनों को सुरक्षा देने के नर्देश दिए हैं.

 

हिंदू-मुस्लिम शादी में आया मोड़; लड़की-लड़के की सुरक्षा को लेकर HC ने उठाया बड़ा कदम

Madhya Pradesh Marriage: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जबलपुर के पुलिस अधीक्षक को शादी करना चाह रहे हिंदू-मुस्लिम जोड़े को सुरक्षा देने की हिदायत दी है. इससे पहले सोमवार को तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से जबलपुर में एक मुस्लिम व्यक्ति और एक हिंदू महिला की शादी को रोकने के लिए कहा था. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो संदेश में राजा को यह कहते हुए सुना गया कि यादव और मध्यप्रदेश पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि "लव जिहाद" विवाह न हो.

हिंदू-मुस्लिम जोड़े की याचिका पर सुनवाई
हिंदू-मुस्लिम जोड़े की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विशाल धगत ने कहा कि "याचिकाकर्ताओं को अदालत कक्ष में बुलाया गया और याचिकाकर्ता संख्या एक और दो के बयान चैंबर में दर्ज किए गए क्योंकि याचिकाकर्ताओं के रिश्तेदार अदालत की कार्यवाही में रुकावट डाल सकते हैं." अदालत ने कहा कि दोनों याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे पिछले एक साल से लिव-इन रिलेशनशिप में हैं और शादी करना चाहते हैं. अदालत के आदेश में कहा गया है, "उनका कहना है कि उन्हें पुलिस सुरक्षा दी जाए, अन्यथा याचिकाकर्ता संख्या एक (महिला) को उनके परिवार के सदस्य अगवा कर सकते हैं. उनके जीवन और अंगों को खतरा है." 

पुलिस करेगी सुरक्षा
हाई कोर्ट ने कहा, "चूंकि याचिकाकर्ता संख्या एक और दो के चोटिल होने की प्रबल संभावना है, इसलिए जबलपुर के पुलिस अधीक्षक को याचिकाकर्ता संख्या एक को पुलिस सुरक्षा देने का निर्देश दिया जाता है." जज ने कहा कि पुलिस की एक टीम महिला को उस स्थान पर ले जाएगी जहां वह रह रही है और उसे अपना सारा सामान इकट्ठा करने की अजाजत देगी. उन्होंने कहा, "सामान इकट्ठा करने के बाद, उसे एक संस्थान में ले जाया जाएगा जहां उसे रहने की जगह, खाना और सोने के लिए सेफ जगह दी जाएगी." 

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12 नवंबर को होगी शादी
अदालत ने कहा कि महिला 11 नवंबर तक वहां रहेगी और उससे परिवार के सदस्य या मुस्लिम व्यक्ति संपर्क नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि वह इस दौरान "याचिकाकर्ता नंबर दो से शादी करने के अपने फैसले के बारे में सोचने के लिए आजाद है." अदालत के आदेश में कहा गया है कि 12 नवंबर को विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी के लिए विवाह रजिस्ट्रार के सामने उसका बयान दर्ज किया जाएगा. 

मुस्लिम प्रेमी को भी सुरक्षा
अदालत ने कहा कि उसके मुस्लिम प्रेमी को भी सुरक्षा दी जाएगी और उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस उसे अज्ञात स्थान पर ले जाएगी. अदालत ने कहा, "जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी, तो उसे उसके घर ले जाया जाएगा और परिवार के सदस्यों के साथ छोड़ दिया जाएगा." आदेश में कहा गया है, "अगर कोई शख्स जबरन याचिकाकर्ता संख्या एक और दो से संपर्क करता है और गलत तरीके से रोकने या आपराधिक बल का प्रयोग करने का अपराध करता है, तो पुलिस अधीक्षक को ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करने और कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है." सोमवार को हिंदू सेवा परिषद के प्रमुख अतुल जेसवानी ने कहा था कि भाजपा विधायक टी राजा ने उन्हें एक वीडियो संदेश भेजा था, जिसके बाद उन्होंने जबलपुर कलेक्टर पुष्पेंद्र अहके से मुलाकात की और उनसे विशेष विवाह अधिनियम के तहत जोड़े के आवेदन को रद्द करने की गुजारिश की.

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