Maharashtra News: महाराष्ट्र के पूर्व सीएम व राज्यसभा सांसद शरद पवार को असेंबली से करारा झटका लगा है. नार्वेकर ने अपने फैसले में कहा कि पार्टी फाउंडर शरद पवार के फैसलों पर सवाल उठाना या उनकी इच्छा की अवहेलना करना दल-बदल नहीं है, बल्कि यह सिर्फ एक अंदरूनी असहमति है.
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Maharashtra News: महाराष्ट्र के पूर्व सीएम व राज्यसभा सांसद शरद पवार को असेंबली से करारा झटका लगा है. विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ( Rahul Narvekar ) ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अजित पवार ग्रुप ही असली राकांपा (NCP) है. स्पीकर ने कहा कि अजित पवार ( Ajit Pawar ) की अगुवाई वाला ग्रुप उस वक्त असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) था, जब पार्टी बीते साल जुलाई महीने में दो गुट मे बंट गया था. साथ ही अजित और शरद पवार के खेमों के विधायकों की अयोग्यता पिटीशन्स भी खारिज कर दीं.
नार्वेकर ने असेंबली कैंपस में अपने फैसले में कहा,"विधायकों की अयोग्यता का अनुरोध करने वाली सभी याचिकाएं खारिज की जाती हैं." बता दें कि अजित पवार के अपने सपोर्टरों के साथ जुलाई 2023 में महाराष्ट्र की शिवसेना-बीजेपी सरकार में शामिल होकर उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी. इसके बाद दोनों तरफ के खेमों ने अयोग्यता याचिकाएं दायर की थीं.
वहीं, नार्वेकर ने अपने फैसले में कहा कि पार्टी फाउंडर शरद पवार ( Sharad Pawar ) के फैसलों पर सवाल उठाना या उनकी इच्छा की अवहेलना करना दल-बदल नहीं है, बल्कि यह सिर्फ एक अंदरूनी असहमति है. उन्होंने कहा कि दल-बदल रोधी प्रावधानों से जुड़ी संविधान की 10वीं अनुसूची का इस मामले में मिसयूज किया गया. पार्टी नेतृत्व बड़ी तादाद में मेंबरों को अयोग्य करार दिये जाने की धमकी देकर उनकी असहमति की आवाज दबाने के लिए 10वीं अनुसूची का इस्तेमाल नहीं कर सकता.
फैसले में आगे कहा गया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में (जुलाई 2023 में) हुआ घटनाक्रम साफ तौर से पार्टी की अंदरूनी असहमति थी. असेंबली स्पाकर ने कहा कि पार्टी में टूट होने के वक्त अजित पवार खेमे में ज्यादातर MLAs थे. उन्होंने कहा कि अजित पवार खेमे के फैसले ने NCP की इच्छा को प्रदर्शित किया.
उल्लेखनीय है कि पिछले हफ्ते निर्वाचन आयोग ने अजित पवार खेमे को असली राकांपा करार दिया था. अब असंबली स्पीकर नार्वेकर का यह फैसला आया है. वहीं, नार्वेकर के फैसले पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए राकांपा-शरदचंद्र पवार पार्टी सांसद सुप्रिया सुले ( Supriya Sule )ने कहा, "यह शिवसेना में अयोग्यता मामले में दिए नार्वेकर के पूर्व के फैसले का ही दोहराव है."