सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ शिकायत दर्ज, अल्पसंख्यकों के खिलाफ दिया विवादित बयान
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सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ शिकायत दर्ज, अल्पसंख्यकों के खिलाफ दिया विवादित बयान

बीजेपी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. उन पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसात्मक बयान देने का इल्जाम है. उन्होंने ये बयान कर्नाटक में दिया था.

सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ शिकायत दर्ज, अल्पसंख्यकों के खिलाफ दिया विवादित बयान

भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की गई है. उन्होंने हाल ही में कर्नाटक दौरे के दौरान अल्पसंख्यक कम्युनिटी के खिलाफ कथित 'ईशनिंदा' और 'अपमानजनक' भाषण दिया था. वेंचर कैपिटलिस्ट और राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला ने सोशल मीडिया के जरिए शिवमोगा के एसपी जी.के. मिथुन कुमार को शिकायत की कॉपी भेजी है. शिकायत की एक कॉपी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को भी भेजी गई है.

हर्षा के घर गई थीं प्रज्ञा

मध्य प्रदेश की सांसद प्रज्ञा ठाकुर रविवार को शिवमोग्गा शहर में आयोजित हिंदू जागरण वैदिके के दक्षिण वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुई थीं. वह बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा के घर भी गई थीं, जिसे हिजाब के खिलाफ अभियान चलाने के लिए मार डाला गया था.

ईशनिंदा का लगा इल्जाम

शिकायतकर्ता ने प्रज्ञा ठाकुर पर समारोह में बोलते हुए अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ 'ईशनिंदा' और 'अपमानजनक' भाषण देने का इल्जाम लगाया. प्रज्ञा ने लोगों से लव जिहाद का भी इसी अंदाज में करारा जवाब देने को कहा था.

दिया था विवादित बयान

उन्होंने आगे हिंदुओं से अपनी लड़कियों की देखभाल करने और घर पर हथियार रखने के लिए कहा. उन्होंन कहा, "हथियार न हो तो सब्जी काटने वाले चाकू की धार तेज कर लें. उन्होंने हमारे हर्ष को चाकू से गोद कर मार डाला था. उन्होंने हिंदू कार्यकर्ताओं को मारने के लिए चाकुओं का इस्तेमाल किया है, हमें किसी भी घटना का सामना करने के लिए अपने चाकुओं को तेज रखना होगा. अगर हमारा चाकू सब्जियों को अच्छे से काटता है तो यह हमारे दुश्मनों पर भी कारगर हो सकता है."

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हथियार रखने का खुला अह्वाहन

शिकायतकर्ता ने कहा कि प्रज्ञा सिंह का भाषण अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हथियारों के इस्तेमाल का खुला आह्वान है. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उक्त भाषण में अन्य बातों के साथ-साथ एक खास कम्युनिटी के खिलाफ असहिष्णुता, नफरत, हिंसा का संभावित प्रभाव है जो एक अपराध है.

प्रज्ञा के खिलाफ शिकायत

उन्होंने पुलिस से साध्वी के खिलाफ IPC की धारा 153-ए के तहत धर्मों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए, 153-बी राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल प्रभाव के लिए, 268 सार्वजनिक उपद्रव के लिए, 295-ए जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों के लिए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, 504 जानबूझकर शांति भंग करने के लिए और 505 सार्वजनिक शरारत करने वाले बयान के लिए केस दर्ज करने की मांग की.

 

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