Rakbar Khan Lynching Case: रकबार खान मामले में कोर्ट ने चार आरोपियों को कई धाराओं के तहत दोषी पाया है. जिसमें अधिकतम उम्रकैद की सजा होती है.
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Rakbar Khan Lynching Case: राजस्थान के अलवर के एक कोर्ट गुरुवार को 2008 रकबर खान लिंचिंग केस में चार आरोपियों को दोषी पाया है. वहीं कोर्ट ने इस मामले में एक आरोपी को रिहा कर दिया है. अभियोजन इस शख्स के खिलाफ जरूरी सबूत कोर्ट के सामने पेश नहीं कर पाया था. एडिशनल ड्रिस्ट्रिक जज सुनील कुमार गोयल ने नरेश, विजय, प्रमजीत और घर्मेंद्र को सेक्शन 341 और सेक्शन 304 के तहत दोषी पाया है. वहीं इस मामले में आरोपी नवल को डाउट होने का फायदा मिला है, और उसे कोर्ट ने रिहा कर दिया है.
स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अशोक शर्मा ने कहा- धर्मेंद्र यादव, प्रमजीत, विजय कुमार और नरेश कुमार को धारा 304 और धारा 341 के तहत दोषी पाया गया है. वहीं नवल किशोर को सबूतों के अभावों में रिहा कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि इस मामले में अधिकतम सजा उम्र कैद है.
आपको जानकारी के लिए बता दें 2018 में रखबर खान की भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला था. इस हमले के पीछे तथाकथित गौरक्षक थे. इन्हें शक था कि रखबर खान मवेशी लेकर जा रहा था. ये मामले 20-21 जुलाई के दरमियांन का है. 31 साल का रकबर गाय को पैदल लेकर जा रहा था. उसके साथ असलम खान भी था. इसी दौरान उन्हें गांव वालों ने रोक लिया, और खूब पीटा. रकबर की पिटाई के कारण मौत हो हई वहीं असलम वहां से भाग निकला.
रकबर के हत्याकांड के बाद काफी विवाद हुआ. उसकी मौत से सियासत को भी हवा दे दी. उस वक्त के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया सहित राजस्थान के शीर्ष पुलिस प्रशासन ने घटनास्थल का दौरा किया और न्यायिक जांच के आदेश दिए. दोषी पाए जाने के बाद पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है. कई थानों की पुलिस अलर्ट है. आपको जानकारी के लिए बता दें मुल्क में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं. जिनमें तथाकथित गौरक्षकों ने लोगों को बुरी तरह पीटा. कई मामलों में पीड़ितों की मौत भी हुई है.