इन शर्तों के साथ 21 सितंबर से खुलेंगे स्कूल, हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी की SOP
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इन शर्तों के साथ 21 सितंबर से खुलेंगे स्कूल, हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी की SOP

स्कूलों में स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में 6 फीट से ज्यादा का फासला यकीनी करने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट उसी तरह से किए जाएं. 

फाइल फोटो

नई दिल्ली: वज़ारते सेहत ने 21 सितंबर से स्कूल खोलने को लेकर एसओपी (Standard Operating Procedure) जारी किया है. 9वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को टीचर्स से गाइडेंस लेने के लिए स्कूल जाने की इजाज़त होगी जो पूरी तरह रज़ाकाराना (स्वैक्षिक) होगा. जिसके लिए पैरेन्ट्स/गार्जियन की लिखित रज़ामंदी ज़रूरी होगी. 

कंटेनमेंट जोन के बाहर के ही स्कूलों को खोलने की अनुमति होगी. इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में रहने वाले स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्कूल स्टाफ को स्कूल आने की इजाज़त नहीं होगी.सिर्फ वही स्कूल खुल पाएंगे जो कंटेनमेंट जोन में नहीं हैं. 

स्कूल में गतिविधियों को फिर से शुरू करने से पहले, सभी कार्य क्षेत्र, क्लास रूम लैबोरेट्री, टीचिंग एरिया, कॉमन यूटिलिटी एरिया वगैरा को 1 फीसदी सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन से सैनेटाइज करना होगा. 

स्कूलों में स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में 6 फीट से ज्यादा का फासला यकीनी करने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट उसी तरह से किए जाएं. जिन स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, उन्हें फिर से शुरू करने से पहले ठीक से साफ और डीप सेनेटाइज किया जाएगा.

स्कूल में सिर्फ 50 फीसदी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को इस दौरान बुलाया जाएगा. स्कूल में बायोमेट्रिक अटेडेंस के बजाय कॉन्टैक्ट लेस अटेंडेंस के लिए वैकल्पिक व्यवस्था स्कूल प्रशासन द्वारा बनाई जाएगी. 

सभी एयर कंडीशनिंग सामानों की तापमान सेटिंग 24-30 डिग्री सेल्सियस की सीमा में होनी चाहिए. जिम्नेजियम पर पहले से दी गई हिदायात पर अमल करना होगा. वहीं इस दौरान स्कूल की कैटीन, कैफेटेरिया और मैस जैसी सर्विसेज़ बंद रहेंगी. 

स्कूल एंट्री और एग्जिट के लिए गेट्स अलग-अलग होना चाहिए. वहीं स्कूल में दाखिल होते वक्त गेट पर थर्मल स्कैनिंग और हैंड सेनेटाइजर का इंतेज़ाम होना चाहिए. 

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