Shaheen Bagh पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा आम सड़क मुज़ाहिरे के लिए नहीं
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Shaheen Bagh पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा आम सड़क मुज़ाहिरे के लिए नहीं

शाहीन बाग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह सड़क आवाम के आने जाने के लिेए है मुज़़ाहिरे के लिए नहीं, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 23 मार्च को आगे की समाअत के लिए टाल दिया गया है

Shaheen Bagh पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा आम सड़क मुज़ाहिरे के लिए नहीं

नई दिल्ली : शाहीन बाग मामले में समाअत के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट (SC) ने कहा कि शाहीन बाग में मुज़ाहिरे पर बैठे लोगों को समझना होगा कि यह आम सड़क है और यह मुज़ाहिरे के लिए नहीं है. फिलहाल अभी ऐसा माहौल नहीं है कि इस मामले पर समाअत की जाए.सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के दौरान यह भी कहा कि मु़ज़ाकरातकार ने पूरी कोशिश की लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली

आपको बता दें कि शहरियत तरमीमी कानून पर तशद्दुद थमता नज़र नहीं आ रहा है. दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में तशद्दुद के बाद शाहीन बाग में मुज़ाहिरा जारी है और कालिंदीकुंज सड़क पिछले तीन महीनों से बंद है. इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम सड़क मुज़ाहिरे के लिए नहीं है. अदालत ने कहा कि अभी यह माहौल इस मामले की समाअत के लिए ठीक नहीं है.

शाहीन बाग मामले की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुज़ाकरातकार से कहा कि हमने उनके जानिब से दी गई रिपोर्ट देखी है. समाअत के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आप पुलिस को डिमॉरलाइज नही कर सकते हैं, इस वक्त हमारे पुलिस फोर्स के हेड कॉन्स्टेबल की मौत हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी हम इस मामले में कुछ और नहीं करना चाहते हैं.
 
इस बीच सीनियर वकील वजाहत हबीबुल्लाह और भीम आर्मी के सद्र चंद्रशेखर के साथ बहादुर अब्बास नक़वी ने सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्ज़ी दाखिल की है. इस अर्ज़ी में शाहीन बाग़ में डटे मुज़ाहिरीन के लिए सिक्योरिटी की मांग की है . मु़ज़ाकरातकार की रिपोर्ट से पहले शाहीन बाग में नाकाबंदी हटाने के लिए चल रहीं कोशिशों में शामिल वजाहत हबीबुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफ़नामा दाखिल किया, जिसमें उन्होंने सड़क को खोलने के लिए हल दिए गए हैं. हलफनामे में कहा गया है कि आस-पास की कुछ सड़कों पर लगे बैरिकेड्स हटाने से हालात में तुरंत राहत मिल सकती है.

कोर्ट ने खास मुज़ाकरातकार की शक्ल में सीनियर वकील संजय हेगड़े, साधना रामचंद्रन और हबीबुल्लाह को मुज़ाहिरीन से बात करने के लिए मुकर्रर किया गया. जो इस मुद्दे को सुलझाने के लिए मुज़ाहिरीन से बात कर रहे थे. अदालत के हुक्म के मुताबिक, हबीबुल्ला ने मुज़ाहिरे वाली जगह शाहीन बाग़ का दौरा किया और अपना हलफनामा दाखिल किया.फिलहाल इस मामले की समाअत की अब 23 मार्च को होगी.

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